अब यहां बदल गए दोपहिया वाहन को लेकर नियम, नहीं कर पाएंगे ग्रुप बाइकिंग, जानें क्यों लगाया बैन?
West Bengal Election 2026: चुनाव के समय अक्सर हिंसा, डराने-धमकाने या वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिशें होती हैं, इसलिए इन सब पर रोक लगाने के लिए खास तौर पर बाइक को लेकर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं.

पश्चिम बंगाल राज्यसभा चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े नियम लागू किए हैं. यहां दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को होगी. इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने तक ग्रुप बाइकिंग पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है.
चुनाव के समय अक्सर हिंसा, डराने-धमकाने या वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिशें होती हैं, इसलिए इन सब पर रोक लगाने के लिए खास तौर पर बाइक को लेकर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. इन नियमों के तहत सबसे बड़ा बदलाव यही है कि ग्रुप बाइकिंग नहीं की जाएगी. अब बाइक पर एक से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते. मतलब बाइक सिर्फ एक ही व्यक्ति चला सकता है.
इससे पहले चुनाव आयोग ने लिया था यह फैसला
इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया था कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाइक या स्कूटर के सड़कों पर चलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी, हालांकि केवल मेडिकल इमरजेंसी या जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी.
चुनाव आयोग ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि चुनाव के दौरान कई बार बाइक का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जाता है. जैसे कुछ लोग बाइक पर ग्रुप बनाकर घूमते हैं, वोटर्स को डराने की कोशिश करते हैं या पैसे और शराब बांटकर उन्हें प्रभावित करते हैं. बाइक छोटी गलियों और दूर-दराज इलाकों में आसानी से पहुंच जाती है, जिससे निगरानी करना मुश्किल हो जाता है.
इसलिए जरूरी है ये फैसला
इसी वजह से आयोग ने बाइक पर सख्ती बढ़ा दी है ताकि कोई भी व्यक्ति चुनाव को प्रभावित न कर सके और लोग बिना डर के वोट डाल सकें. इसके साथ ही बाइक रैली पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि ऐसी रैलियां माहौल बिगाड़ सकती हैं.
ये नियम चुनाव की तारीख से पहले ही लागू कर दिए गए थे, ताकि पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे. चुनाव आयोग का साफ कहना है कि उनका मकसद आम लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि चुनाव को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाना है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान किया जाएगा. इस दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी. ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ग्रुप बाइकिंग पर रोक लगाई है.
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