इस राज्य में कार खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ा दिया इतना ज्यादा टैक्स, जानें डिटेल्स
Tax On Luxury Cars: सरकार ने वन-टाइम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए लग्जरी कारों पर टैक्स बढ़ा दिया है. अब 20 लाख से ऊपर की कारों पर 20 लाख से भी ज्यादा Tax हो सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

Tax Revised in Maharashtra: महाराष्ट्र में अब लग्जरी कार खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया. दरअसल, राज्य सरकार ने वन-टाइम टैक्स नियम में बड़ा बदलाव किया है, जिससे वाहन खरीदने वालों को सीधा असर झेलना पड़ेगा.
अब जिन कारों की कीमत 20 लाख से ज्यादा है, उन पर अधिक टैक्स देना होगा. इस नए नियम के चलते पेट्रोल और डीजल वाली लग्जरी कारों की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिलेगा.
कैसा है नया टैक्स स्ट्रक्चर?
महाराष्ट्र सरकार ने वन-टाइम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव करते हुए अब टैक्स की गणना वाहन की कीमत के आधार पर करने का निर्णय लिया है. यदि कार की कीमत 10 लाख तक है, तो 11% टैक्स लगेगा. 10 लाख से 20 लाख तक की कारों पर 12% टैक्स और 20 लाख से ऊपर की कारों पर 13% टैक्स देना होगा.
डीजल कारों पर टैक्स दरें और भी ज्यादा
10 लाख तक की डीजल कारों पर 13% टैक्स, 10 से 20 लाख की कारों पर 14% और 20 लाख से अधिक कीमत की डीजल कार पर 15% टैक्स देना होगा. जैसे- 1.33 करोड़ की एक पेट्रोल कार पर अब 20 लाख से ज़्यादा टैक्स लगेगा, वहीं 1.54 करोड़ की डीजल कार पर यह टैक्स और भी ज्यादा हो जाएगा.
कंपनी रजिस्टर्ड या इंपोर्टेड कारों पर टैक्स
यदि किसी कार को कंपनी के नाम पर रजिस्टर किया गया है या वह इंपोर्ट की गई है, तो उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो, उस पर सीधे 20% फ्लैट वन-टाइम टैक्स लागू होगा. इससे कॉर्पोरेट खरीददारों और लग्जरी गाड़ियों के प्रेमियों पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा.
CNG और LNG वाहनों पर भी टैक्स में बढ़ोतरी
पहले CNG और LNG वाहनों को टैक्स में राहत दी जाती थी, लेकिन अब सभी कीमत श्रेणियों में 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा. इसका सीधा असर इन वाहनों की कुल कीमत पर पड़ेगा, जिससे ये पहले से अधिक महंगे हो जाएंगे.
कमर्शियल वाहनों के टैक्स सिस्टम में भी बदलाव
अब तक माल वाहक वाहनों पर टैक्स उनके वजन के अनुसार लिया जाता था, लेकिन अब यह टैक्स वाहन की एक्स-शोरूम कीमत पर लगेगा. सभी गुड्स कैरियर्स जैसे पिकअप, टेम्पो और ट्रक पर अब 7% टैक्स लागू होगा. बता दें कि पहले 10 लाख की पिकअप पर लगभग 20,000 टैक्स लगता था, जो अब बढ़कर 70,000 तक हो गया है.
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Source: IOCL





















