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चंद दिन और! इन गाड़ियों को किसी भी हालत में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जान लीजिए नियम
Delhi Fuel Policy: इस फ्यूल पॉलिसी को लेकर सरकार का मानना है कि पुराने धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या इससे घट जाएगी और वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा.
दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है. नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई से 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा.
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यह नियम कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है.दिल्ली में इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे.
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कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर उसकी उम्र पहचानेंगे और अगर गाड़ी प्रतिबंधित श्रेणी में आती है, उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा. कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है, तो उसकी गाड़ी जब्त की जा सकती है.
Published at : 24 Jun 2025 11:52 AM (IST)
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