इस डॉक्यूमेंट के बिना घर से न निकलें बाहर, 10 हजार के चालान के साथ ही लाइसेंस भी रद्द
PUC Certificate: दिल्ली सरकार ने PUC नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. अब पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG दी जाएगी, जिनके पास वैलिड PUC होगा.

अगर आप कार, बाइक या किसी भी तरह की गाड़ी चलाते हैं तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस, RC और इंश्योरेंस होना ही काफी नहीं है. एक और जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.यह PUC सर्टिफिकेट है. अगर यह सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या आपके पास नहीं है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.इतना ही नहीं कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है. इसलिए हर गाड़ी मालिक के लिए इस नियम की जानकारी होना बेहद जरूरी है.
दरअसल बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने PUC नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. अब राजधानी के कई पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG दी जाएगी, जिनके पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट होगा. यानी अगर आपकी गाड़ी का PUC एक्सपायर हो चुका है तो आपको पहले इसे रिन्यू कराना होगा, तभी फ्यूल मिल सकेगा.
क्या होता है PUC सर्टिफिकेट?
PUC सर्टिफिकेट यह साबित करता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं तय मानकों के अंदर है और वह जरूरत से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला रहा.यह सर्टिफिकेट बनवाना आसान और सस्ता होता है.आमतौर पर इसकी फीस करीब 100 रुपये के आसपास होती है, लेकिन अगर इसे समय पर नहीं बनवाया जाए तो छोटी-सी लापरवाही आपको हजारों रुपये का नुकसान करा सकती है.
मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 190(2) के तहत बिना PUC सर्टिफिकेट के कार चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल या दोनों का प्रावधान है.इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विभाग कार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने तक के लिए सस्पेंड भी कर सकता है.यानी एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट न होने पर बड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
आपके लिए ये काम जरूरी
अगर आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट तो बना हुआ है, लेकिन जांच में कार तय सीमा से अधिक प्रदूषण फैलाई पायी जाती है तो भी आपको नया PUC सर्टिफिकेट बनवाना होगा. ऐसे मामलों में वाहन मालिक को निर्धारित समय के अंदर वाहन की सर्विस या मरम्मत कराकर दोबारा प्रदूषण जांच करानी होती है.
इसलिए अगर आपने काफी समय से अपनी गाड़ी का PUC चेक नहीं कराया है तो आज ही इसकी वैलिडिटी जरूर जांच लें. समय पर PUC सर्टिफिकेट बनवाकर आप न केवल भारी चालान और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी अपना योगदान दे सकते हैं.एक छोटी-सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.
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