New FASTag Rules: फास्टैग को लेकर आया नया नियम, की ये एक गलती तो लगेगी डबल पैनल्टी!
NHAI New FASTag Rules: फास्टैग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है. अगर आप टोल प्लाजा पर डबल चालान से बचना चाहते हैं तो टोल टैक्स के इन नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है.

FASTag Rules In India: भारत सरकार टोल प्लाजा पर आवाजाही को आसान बनाने के लिए फास्टैग के नियमों में लगातार बदलाव कर रही है. इसके साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती भी की जा रही है. भारतीय परिवहन विभाग का कहना है कि ये नए नियम हाईवे टोल प्लाजा से गुजरने वाले पैसेंजर्स के सफर को आसान बनाने के लिए लागू किए जा रहे हैं. इन नए फास्टैग रूल्स के जरिए सभी टोल बूथ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को आसान बनाना है, जिससे एक समय सीमा के अंदर टोल टैक्स काटा जा सके.
ब्लैक लिस्ट हो जाएगा FASTag
फास्टैग को लेकर कुछ नियम ऐसे भी आए हैं, जिससे आपका कार्ड ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है. ब्लैक लिस्ट होने के बाद आप उस कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. अगर आपके फास्टैग कार्ड में टोल बूथ पर पहुंचने से 60 मिनट पहले और टोल प्लाजा पार करने के 10 मिनट बाद तक कम बैलेंस रहता है, तब आपके कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा.
ट्रांजेक्शन न होने की स्थिति में आपका कार्ड ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट होने के बाद आपको टोल टैक्स का दोगुना चार्ज भरना होगा. इसके लिए आपके कार्ड में कम से कम उतना अमाउंट होना जरूरी है, जो उस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए चाहिए.
टोल बूथ पहुंचने से पहले करें ये काम
फास्टैग यूजर्स के लिए एक सुविधा दी गई है कि वो अब टोल बूथ पर पहुंचने से 70 मिनट पहले अपने फास्टैग कार्ड में बैलेंस चेक कर सकते हैं. अगर ट्रांजेक्शन करने के 10 मिनट के अंदर आप कार्ड रिचार्ज कर लेते हैं तो आप पैनल्टी रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं भरना होगा और जो अमाउंट टोल टैक्स के लिए चाहिए, वही कार्ड से कटेगा.
ट्रांजेक्शन में देरी पर कटेगा चालान
टोल क्रॉस करने के 15 मिनट के अंदर अगर आपके कार्ड से ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए आपको एक्सट्रा चार्ज देना पड़ेगा. अगर आप एक्सट्रा रुपये नहीं भरना चाहते तो टाइम लिमिट के अंदर टोल टैक्स जमा कर दें.
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Source: IOCL























