अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, पान मसाला से जुड़ा है मामला
Maharashtra News: महाराष्ट्र FDA ने तंबाकू कंपनी और उनसे जुड़े प्रचारकों को नोटिस दिया है. विज्ञापन मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को FDA ने नोटिस दिया.

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक विज्ञापन को लेकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. FDA का आरोप है कि यह विज्ञापन प्रतिबंधित एक निजी पान मसाला का अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रचार हो सकता है. नोटिस में तीनों से विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
FDA के मुताबिक, विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए ब्रांड नाम, संवाद और प्रस्तुति से एक निजी ब्रांड को पान मसाला से जोड़ने का संदेश जाता है. महाराष्ट्र में 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत पान मसाला जैसे प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगाई गई है.
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एफडीए ने दिया FSS एक्ट का हवाला
FDA ने FSS Act की धारा 24 और 53 का हवाला देते हुए कहा कि भ्रामक खाद्य विज्ञापन के मामले में 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. महाराष्ट्र ने 2012 से FSS एक्ट के सेक्शन 30(2)(a) के तहत तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला पर बैन लगा दिया है, और हर साल इस बैन को रिन्यू किया जाता है.
मौजूदा रिन्यूअल 13 जुलाई, 2026 को लागू हुआ. 25 मई से 31 जुलाई के बीच, FDA ने 658 जगहों पर रेड मारी, जहां बैन प्रोडक्ट्स मिले. इस दौरान 15.11 करोड़ रुपये का स्टॉक जब्त किया गया. एफडीए ने 519 FIR दर्ज कीं और 701 लोगों को गिरफ्तार किया. इसने 6.6 करोड़ रुपये का बैन सामान ले जा रही 78 गाड़ियां भी जब्त कीं.
12 जून को ऐसे पदार्थ बेचने पर MCOCA का आदेश
12 जून को, FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने अधिकारियों को पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके गुटखा, तंबाकू या निकोटीन वाले पान मसाला और इसी तरह के बैन प्रोडक्ट्स में काम करने वाले ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क से जुड़े एलिजिबल मामलों में MCOCA, 1999 लगाने का निर्देश दिया.
एक निजि कंपनी के इलायची कैंपेन को पहले भी रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ा था, हालांकि एक अलग कानून के तहत और प्रमोटर के खिलाफ 2018 में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) ने विष्णु पाउच पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया. यह कंपनी सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (COTPA), 2003 के तहत निजी कंपनी की इलायची का प्रचार और विज्ञापन करती है.
तंबाकू कंपनी पर था ये आरोप
कंपनी पर आरोप था कि वह युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक बॉलीवुड स्टार को काम पर रखकर तंबाकू प्रोडक्ट्स का इनडायरेक्ट विज्ञापन कर रही है. कंपनी ने नोटिस को चुनौती देते हुए कहा कि वह घरेलू बाजार में कंपनी ब्रांड के लिए कोई तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बना रही है. जनवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ DGHS की अपील खारिज कर दी.
ट्रायल कोर्ट ने कंपनी को बिना तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स का विज्ञापन जारी रखने की इजाजत दी थी, जबकि यह सवाल कि क्या यह कैंपेन सरोगेट विज्ञापन था, अभी भी विवादित है. हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनी के पास बिना तंबाकू वाले पान मसाला का बिजनेस करने का मौलिक अधिकार है, जब तक कि उसे संवैधानिक मंजूरी है."
इस हफ्ते जारी किए गए नोटिस में तीनों एक्टर्स से ऐड में अपने रोल के बारे में बताने को कहा गया है. रेगुलेटर के हिसाब से यह एक कंपनी के पान मसाला ब्रांड के साथ एक एसोसिएशन बनाता है और इसका इनडायरेक्ट प्रमोशन हो सकता है. ये नोटिस देवगन को उनके जुहू वाले घर पर, खान को बांद्रा में मन्नत पर और श्रॉफ को उनके प्रोडक्शन हाउस, टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस LLP के जरिए भेजे गए.
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