दिल्ली में अब इस दिन चालान होंगे माफ, बदल गई लोक अदालत की तारीख
दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, पहले यह लोक अदालत आज यानी 14 मार्च को आयोजित होनी थी. अब इसे 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा.

दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चलानों का निपटारा करने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है. 14 मार्च यानी आज आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तारीख अब बदल गई है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसे स्थगित करते हुए नई तारीख का ऐलान कर दिया है. लोक अदालत आम लोगों के लिए पुराने ट्रैफिक जुर्माने से राहत पाने का अच्छा मौका होती है. क्योंकि यहां कई मामलों में कम जुर्माने के साथ निपटारा हो जाता है.
अब इस दिन लगेगी दिल्ली में लोक अदालत
दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से जारी सूचना के अनुसार पहले यह लोक अदालत आज यानी 14 मार्च को आयोजित होनी थी. अब इसे 22 मार्च को आयोजित किया जाएगा. देश के अन्य राज्यों में जहां लोग राष्ट्रीय लोक अदालत तय तारीख पर ही आयोजित की जा रही है. वहीं दिल्ली में प्रशासनिक कारणों से इसकी तारीख आगे बढ़ाई गई है.
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22 मार्च को कहां-कहां आयोजित होगी लोक अदालत?
22 मार्च को दिल्ली के कई जिला अदालत परिसरों में लोक अदालत लगाई जाएगी. इनमें प्रमुख रूप से तीस हजारी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउस एवेन्यू कोर्ट शामिल है. इन सभी कोर्ट परिसरों में सुबह से शाम तक लंबित मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया जाएगा.
लोक अदालत में किन मामलों का होता है निपटारा?
लोक अदालत में आमतौर पर छोटे और कंपाउंडेबल ट्रैफिक मामलों का ही निपटारा किया जाता है. इनमें हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, रेड लाइट जंप करना, ओवर स्पीडिंग, गलत पार्किंग, बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाना, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट न होना और ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी जैसे मामलों को सुलझाया जाता है. हालांकि कुछ गंभीर मामलों की सुनवाई यहां नहीं होती है. शराब पीकर वाहन चलाना, हिट एंड रन, अवैध रेसिंग, नाबालिग ड्राइविंग या किसी आपराधिक मामले में इस्तेमाल हुए वाहनों से जुड़े मामलों का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाता है.
लोक अदालत के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
लोक अदालत में अपने चालान का निपटारा करने के लिए वाहन मालिकों को पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी. रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन मालिक को संबंधित वेबसाइट पर जाकर लोक अदालत रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को एक टोकन या अपॉइंटमेंट स्लिप मिलती है, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखना जरूरी होता है.
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Source: IOCL




























