e-Challan भरने के बाद भी रिकॉर्ड में दिख रहा Pending? ऐसे मिनटों में करें ठीक
e-Challan Status Pending After Payment: अगर आपका ऑनलाइन ई-चालान भरने के बाद भी स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो टेंशन मत लीजिए. जानिए कैसे आसान स्टेप्स की मदद से आप इसे मिनटों में ठीक कर सकते हैं.

e-Challan Status Pending After Payment: अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपनी गाड़ी पर हुए ई-चालान ऑनलाइन भर देते हैं और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं. लेकिन पेमेंट करने के बाद जब हम अपने चालान का स्टेटस चेक करते हैं तो इसके बाद भी पेंडिंग ही दिखाता है.
अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो टेंशन लेने की बात नहीं है आप बेहद आसान स्टेप्स से सही कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस दिक्कत को आप मिंटों में खुद कैसे ठीक कर सकते हैं.
इसलिए हो जाता है ऐसा
बता दें कि, जब आप ऑनलाइन चालान का भुगतान करते हैं तो पैसा तुरंत आपके खाते से कट जाता है, लेकिन परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उसे पेड मार्क होने में थोड़ा समय लगता है. कभी-कभी बैंकिंग गेटवे और सरकारी सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर में दिक्कत आ जाती है.
इसके चलते भी आपका चालान पेंडिंग लिस्ट में ही फंसा रह जाता है. आमतौर पर सिस्टम को इसे खुद अपडेट करने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है. इसलिए पैसे कटते ही दोबारा पेमेंट करने की गलती बिल्कुल भी न करें. क्योंकि, जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो थोड़ा इंतजार करना ही सही रहता है.
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अपनाए यह आसान तरीका
आपको जानकारी दें दे कि, अगर आपके पेमेंट करने के एक-दो दिन बाद भी स्टेटस पेंडिंग ही दिख रहा है. तो आपको परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक छोटा सा काम करना होगा. वेबसाइट पर चेक चालान स्टेटस वाले ऑप्शन में जाएं और अपनी डिटेल्स डालें.
वहां आपको अपने पेंडिंग चालान के ठीक सामने वेरीफाई या चेक पेमेंट का एक बटन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करते ही सिस्टम बैंक से आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को दोबारा सिंक करता है. ज्यादातर मामलों में इस बटन को दबाते ही आपका स्टेटस तुरंत अपडेट होकर सक्सेस या पेड हो जाता है.
कुछ न हुआ तो करें यह काम
बता दें कि, अगर वेरीफाई करने के बाद भी बात नहीं बनती और हफ्तों तक स्टेटस पेंडिंग ही रहता है. तो आपको शिकायत दर्ज करानी होगी. परिवहन पोर्टल पर ही आपको शिकायत या कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाएगा. वहां जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
जिसमें आपको चालान नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा. इसके अलावा आप अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पर भी अपनी समस्या भेज सकते हैं. ऐसा करने पर डिपार्टमेंट की टेक्निकल टीम इसे मैन्युअली ठीक कर देती है.
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