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Traffic Rules: एक्सप्रेसवे पर रिवर्स में चलाई गाड़ी तो कितना कटेगा चालान? जान लें नियम

Traffic Rules : सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने ऐसे ट्रैफिक नियम बनाए हैं, जिनका पालन हर वाहन चालक के लिए जरूरी है.

Traffic Rules : सड़क पर की गई एक छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. खासकर एक्सप्रेसवे और हाईवे जैसी तेज रफ्तार सड़कों पर गलत साइड में या रिवर्स गाड़ी चलान बेहद खतरनाक माना जाता है. यही कारण है कि ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने ऐसे ट्रैफिक नियम बनाए हैं, जिनका पालन हर वाहन चालक के लिए जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति एक्सप्रेसवे पर रिवर्स या गलत साइड में वाहन चलाता है, तो उसे भारी जुर्माना, चालान और कुछ मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्सप्रेसवे पर रिवर्स में चलाई गाड़ी तो कितना चालान कटेगा?

गलत साइड में वाहन चलाना क्यों है खतरनाक?

रिपोर्ट के अनुसार, गलत साइड में वाहन चलान देश में सड़क हादसों से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों में करीब 11 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत की है. इसके अलावा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल 4 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है. साल 2021 में लेन अनुशासन का पालन न करने और गलत साइड में वाहन चलाने के कारण करीब 21 हजार सड़क हादसे हुए, जिनमें लगभग 8 हजार लोगों की जान गई. 

एक्सप्रेसवे पर रिवर्स या गलत साइड में गाड़ी चलाने पर क्या होगी कार्रवाई?

मोटर वाहन अधिनियम के तहत गलत साइड में वाहन चलान खतरनाक ड्राइविंग की श्रेणी में आता है. अगर कोई चालक एक्सप्रेसवे या किसी भी सड़क पर रिवर्स या गलत साइड में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो ट्रैफिक अधिकारी उसे रोक कर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) और वाहन का बीमा शामिल है. इसके बाद रिवर्स या गलत साइड में वाहन चलाने का चालान जारी किया जाएगा. अगर चालक जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाता है, तो संबंधित नियमों के तहत अलग से अतिरिक्त चालान भी काटा जा सकता है. 

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कितना कट सकता है चालान?

एक्सप्रेसवे पर गलत साइड में गाड़ी चलान या रिवर्स करना गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन माना जाता है. ऐसे मामले में पहली बार पकड़े जाने पर आमतौर पर 5,000 रुपये तक और बार-बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या कोर्ट का चालान हो सकता है. दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में इसे खतरनाक ड्राइविंग मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत सीधे एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है, जिसमें 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है. इसके अलावा पुलिस वाहन को जब्त कर सकती है और जमानत कोर्ट से लेनी पड़ सकती है. वहीं मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड या रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

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