फैंसी नंबर प्लेट का शौक पड़ेगा महंगा, कट सकता है चालान
Fancy Number Plate Challan: गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट या स्टाइलिश फ्रेम लगाना आपको भारी पड़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस RTO के नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का तगड़ा चालान काट रही है.

Fancy Number Plate Challan: हमारे देश में गाड़ी खरीदना बेहद ही बड़ा स्टेटस वाला काम माना जाता है. जबकि इसके बाद गाड़ी का नंबर भी आपके स्टेटस को और ऊपर कर देता है. जिसके चलते लोग कंपनी द्वारा दिए गए नंबर प्लेट की जगह मॉडिफिकेशन प्लेट लगवा लेते हैं. आपकी गाड़ी में भी ऐसा कुछ लगा हुआ है तो अब आपको बेहद सतर्क हो जाने की जरूरत है. क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अब ऐसी गाड़ियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही है जिनके नंबर ठीक से दिखाई नहीं देते या जो RTO के तय मानकों का पालन नहीं करते.
आपको बता दें कि, ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP को किसी भी तरह से ढंकना या उसकी बनावट से छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है. अगर चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको अपनी जेब से एक बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. चलिए विस्तार से जानतें हैं इस नियम के बारे में.
क्या हैं ट्रैफिक नियम?
बता दें कि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सख्त निर्देश हैं कि देश की सभी गाड़ियों पर HSRP लगी होनी अनिवार्य है. इन नंबर प्लेटों पर अक्षरों का आकार, उनके बीच की दूरी और इस्तेमाल किया जाने वाला फॉन्ट पूरी तरह से तय होता है. इसके अलावा प्लेट पर एक क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम और यूनिक लेजर कोड भी होता है. जो गाड़ी की असली पहचान बताता है.
लेकिन इसके बाद भी जब लोग अपनी मर्जी से स्टाइलिश लिखावट चुनते हैं या नंबरों की जगह बॉस, पापा या सरपंच जैसी बातें लिखवा लेते हैं. तो इससे पुलिस के कैमरों और ट्रैफिक अफसरों को गाड़ी का नंबर पढ़ने में परेशानी होती है. इसी वजह से नियमों को न मानने वाली ऐसी सभी नंबर प्लेटों को अवैध श्रेणी में रखा गया है.

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यह करना है गैर-कानूनी
जानकारी दें दे कि, बहुत से लोग नंबर प्लेट को गंदा होने से बचाने या उसे सुंदर लुक देने के लिए प्लास्टिक या धातु के फैंसी फ्रेम और ट्रांसपेरेंट कवर लगवा लेते हैं. पहली नजर में भले ही यह एक सामान्य सी बात लगे लेकिन RTO के नियमों के अनुसार यह भी पूरी तरह से अपराध है. अक्सर इन फ्रेमों के किनारे HSRP पर बने होलोग्राम, लेजर नंबर या फिर स्टेट कोड को थोड़ा सा ढंक देते हैं.
जब ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी ANPR कैमरे गाड़ी की फोटो खींचते हैं तो ये फ्रेम लेजर रिफ्लेक्शन को रोकते हैं. इस वजह से चालान कटने की प्रक्रिया में बाधा आती है इसलिए अब ट्रैफिक पुलिस ऐसे फ्रेम और प्लास्टिक कवर लगाने वालों पर भी कार्रवाई कर रही है.
कितना लगेगा जुर्माना?
बता दें कि, यदि आप फैंसी नंबर प्लेट या नियमों के खिलाफ जाकर गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत आपकी गाड़ी का चालान काटा जाएगा. पहली बार यह गलती करते पाए जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
लेकिन अगर आप बार-बार इसी तरह की गलती दोहराते हैं या नंबर जानबूझकर छिपाया हुआ मिलता है तो यह चालान 5,000 रुपये तक पहुंच सकता है. इतना ही नहीं कुछ मामलों में पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकती है और मौके पर ही आपकी गैर-कानूनी नंबर प्लेट को निकाल कर फेंक सकती है जिससे आपको दोहरा नुकसान झेलना पड़ेगा.

चालान से बचने के लिए क्या करें?
हालांकि, अगर आप ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई और भारी-भरकम जुर्माने से खुद को बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट की जांच करें. यदि आपकी गाड़ी पर अभी तक HSRP नहीं लगी है तो अपने राज्य के परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाकर तुरंत ऑनलाइन स्लॉट बुक करें और अधिकृत डीलर से ही नंबर प्लेट लगवाएं.
इसके साथ ही अगर आपने अपनी नंबर प्लेट पर कोई फैंसी फ्रेम, शीशा या एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा रखा है तो उसे आज ही खुद से हटा दें. एक साफ-सुथरी और सही रूप से दिखने वाली मानक नंबर प्लेट आपको चालान से तो बचाएगी ही साथ ही सड़क पर किसी भी तरह की कानूनी मुसीबत से दूर रखेगी.
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