NO PUC No Fuel Rule: दिल्ली में पेट्रोल-डीजल और CNG चाहिए तो गाड़ी में जरूर कराएं यह काम, वरना साथ में कटेगा चालान
NO PUC No Fuel Rule: नए नियम के तहत किसी भी वाहन को पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन पर तभी फ्यूल मिलेगा जब उसके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होगा. इसमें पेट्रोल-डीजल, सीएनजी और एलपीजी भी शामिल है.

NO PUC No Fuel Rule: राजधानी दिल्ली में वाहन चालकों के लिए बड़ा नियम लागू कर दिया है. अब आपकी गाड़ी के पास से वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा. सीएम रेखा गुप्ता सरकार नो पीयूसी नो फ्यूल नियम को स्थायी रूप से लागू करने का फैसला लिया है और इसके सख्ती से पालन के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि बढ़ते पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए यह कदम जरूरी है. पहले यह नियम केवल प्रदूषण के ज्यादा स्तर वाले समय में लागू किया जाता था, लेकिन अब इसे हमेशा के लिए लागू कर दिया गया है.
बिना पीयूसी नहीं मिलेगा फ्यूल
नए नियम के तहत किसी भी वाहन को पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन पर तभी फ्यूल मिलेगा जब उसके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होगा. इसमें पेट्रोल-डीजल, सीएनजी और एलपीजी भी शामिल है. सरकार के अनुसार आमतौर पर वाहन रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है. लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिन वैलिड प्रमाण पत्र के सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है.
ये भी पढ़ें-Donald Trump Event Shooting: किन हथियारों से लैस होते हैं सीक्रेट सर्विस के जवान, जिन्होंने व्हाइट हाउस डिनर में बचाई ट्रंप की जान
कई डिपार्टमेंट मिलकर करेंगे निगरानी
इस नियम को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एमसीडी और पर्यावरण विभाग की टीमें लगातार चेकिंग करेगी. पेट्रोल पंप चालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना वैलिड पीयूसी वाले वाहनों को फ्यूल न दें. वहीं इसके अलावा अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की भी जांच की जाएगी, ताकि नियम का समान रूप से पालन हो सके. वहीं अगर कोई वहां बिना वैलिड पीयूसी के चलते पकड़ा जाता है तो उस पर 10,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है. वहीं अगर वाहन से ज्यादा धुंआ निकलता हुआ पाया गया तो उसे जब्त भी किया जा सकता है.
ऐसे चेक और डाउनलोड करें पीयूसी
अगर आपको अपने वाहन का पीयूसी स्टेटस चेक करना है या सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज की परिवहन वेबसाइट पर जाकर वाहन नंबर डालकर स्टेटस देख सकते हैं. वहां से पीयूसी सर्टिफिकेट डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है. अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, तो नजदीकी पीयूसी सेंटर पर जाकर वाहन की जांच करवानी होगी इसके बाद नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. वहीं नए नियम लागू होने के बाद वाहन मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ गई. अगर आपके पास वैध पीयूसी नहीं है, तो आपको सीधे पेट्रोल पंप से ही मना किया जा सकता है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.
ये भी पढ़ें-Heatwave: आखिर कितनी गर्मी झेल सकता है हमारा शरीर, बढ़ते तापमान के बीच जान लीजिए जवाब
Source: IOCL

























