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आज लग रही राष्ट्रीय लोक अदालत में गलती से भी न भूलें ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना, वरना नहीं माफ होगा चालान

National Lok Adalat: इस बार की लोक अदालत में खासतौर पर ट्रैफिक चालानों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. इसमें ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप, सीट बेल्ट न लगाने जैसे कई उल्लंघन के चालान शामिल हो सकते हैं.

दिल्ली में ट्रैफिक चालान को लेकर परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. आज यानी 9 मई 2026 को दिल्ली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस लोक अदालत में लोग अपने पुराने और लंबित ट्रैफिक चालानों का आसानी से निपटारा कर सकते हैं, कई बार लोग चालान भरना भूल जाते हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, जिसके कारण जुर्माना बढ़ने और कानूनी परेशानी का डर बना रहता है. ऐसे में लोक अदालत लोगों को आसान और कम खर्च वाले समाधान का मौका देती है. 

लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जहां छोटे-मोटे मामलों को आपसी सहमति और आसान प्रोसेस के जरिए निपटाया जाता है. यहां लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती और कई मामलों में जुर्माने की राशि भी कम हो सकती है.दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और अदालत मिलकर इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं ताकि लोग बिना ज्यादा परेशानी के अपने पेंडिंग चालान खत्म कर सकें. 

किन चालानों को किया जा सकता है खत्म?

इस बार की लोक अदालत में खासतौर पर ट्रैफिक चालानों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. इसमें ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप, गलत पार्किंग, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने जैसे कई ट्रैफिक नियम उल्लंघन के चालान शामिल हो सकते हैं. हालांकि गंभीर अपराध या गैर-कंपाउंडेबल मामलों का निपटारा यहां नहीं होगा. जिन चालानों को समझौते के जरिए खत्म किया जा सकता है, केवल वही मामलों में राहत मिलेगी.

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लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के कई बड़े कोर्ट परिसरों में किया जाएगा. इनमें पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं. लोग अपने इलाके के अनुसार किसी भी संबंधित कोर्ट में जाकर चालान का निपटारा कर सकते हैं.अदालत सुबह से शाम तक चलेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल सके.

पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है. इसके लिए लोगों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना चालान डाउनलोड करना होता है. वेबसाइट पर गाड़ी नंबर और जरूरी जानकारी भरकर टोकन लिया जा सकता है. हर दिन सीमित संख्या में टोकन जारी किए जाते हैं, इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है. टोकन मिलने के बाद तय तारीख और समय पर कोर्ट पहुंचना होता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजिस्ट्रेशन 4 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होकर 7 मई तक किए गए.  

ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखें

कोर्ट जाते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखना भी जरूरी है. इनमें वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं. अदालत में अधिकारी मामले को देखकर जुर्माने की राशि तय करेंगे और भुगतान के बाद चालान का निपटारा कर दिया जाएगा. कई मामलों में लोगों को तुरंत राहत मिल जाती है और आगे कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती.

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