GRAP Violation: दिल्ली में जबरन घुसने पर जब्त हो गई BS-IV गाड़ी, कितने के चालान पर छूटेगी?
GRAP Violation: दिल्ली में जबरन घुसने पर जब्त हुई BS-IV गाड़ी का कितना चालान कटेगा. जानिए 20,000 रुपये जुर्माने और गाड़ी छुड़वाने का पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस.

GRAP Violation: अभी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP नियम लागू किया गया है. जिसके बाद अब दिल्ली में गाड़ियों को लेकर कई बदलाव दिख रहे हैं. अभी दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ी निगरानी चल रही है और दूसरे राज्यों से आने वाले गैर-बीएस6 वाहनों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है.
जबकि अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर जबरन दिल्ली की सीमा में घुस जाता है तो परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को तुरंत जब्त कर लेती है. तो चलिए इस खबर में जानते हैं कि जब्त के बाद गाड़ी छुड़वाने में कितना चालान भरना पड़ेगा और इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है.
कितने रुपये का कटेगा चालान?
आपको बता दें कि दिल्ली में GRAP नियमों को तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(1) के तहत सीधे 20,000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है. जबकि इसके अलावा गाड़ी को खींचकर ले जाने का टोइंग चार्ज 1,000 से 2,000 रुपये और जितने दिन गाड़ी पुलिस यार्ड में खड़ी रहती है उसके हिसाब से पार्किंग शुल्क देना होता है. कुल मिलाकर गाड़ी छुड़वाने के लिए आपको लगभग 22,000 रुपये तक की रकम चुकानी पड़ सकती है.
यह भी पढ़ें: Maruti Suzuki Exports: 120 देशों में Maruti का जलवा, 10 महीने में बेच डालीं 4.2 लाख कारें
ऑनलाइन चालान और कोर्ट रिलीज ऑर्डर
जानकारी दें दे कि गाड़ी जब्त होते ही मौके पर मौजूद अधिकारी से जब्त रसीद जरूर लें. इसके बाद ई-चालान पोर्टल या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर अपने चालान का स्टेटस चेक करें.
बता दें कि प्रतिबंध उल्लंघन का चालान अक्सर ट्रैफिक कोर्ट में भेजा जाता है. चालान की राशि जमा करने के बाद आपको कोर्ट से या संबंधित ट्रैफिक अथॉरिटी से गाड़ी का रिलीज ऑर्डर लेना होगा. जिसके बिना यार्ड से गाड़ी बाहर नहीं निकाली जा सकती.
शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य
वहीं जब्त गाड़ी को छुड़वाने की प्रक्रिया में चालान भरने के अलावा कानूनी दस्तावेज भी जमा करना पड़ता है. गाड़ी मालिक को नोटरी से एक एफिडेविट बनवाकर देना होता है. इसमें मालिक को यह लिखकर देना पड़ता है कि वह अपनी गाड़ी को तुरंत दिल्ली की सीमा से बाहर ले जाएगा और जब तक शहर में GRAP के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी तब तक इसे दोबारा दिल्ली में प्रवेश नहीं कराएगा. इस शपथ पत्र के बिना वाहन को वापस नहीं किया जाता है.
गाड़ी को रिलीज करवाये
बता दें कि कोर्ट का रिलीज ऑर्डर, चालान की रसीद, शपथ पत्र, आरसी, इंश्योरेंस, वैध पीयूसी और आधार कार्ड के साथ संबंधित ट्रैफिक यार्ड के इंचार्ज के पास जाएं. सभी दस्तावेजों की जांच और यार्ड का पार्किंग शुल्क जमा करने के बाद अधिकारी गाड़ी रिलीज कर देंगे.
ध्यान रखें कि यदि यार्ड से निकलने के बाद प्रतिबंध लागू हैं तो गाड़ी को टो-ट्रक पर लादकर ही दिल्ली बॉर्डर से बाहर ले जाएं. वरना दोबारा पकड़े जाने पर फिर से 20,000 रुपये का नया चालान काटा जा सकता है.
यह भी पढ़ें: Diwali Offers Tips: दिवाली पर इस तरह डिस्काउंट के नाम पर लूटेंगे शोरूम वाले, इन बातों का रखें ध्यान






















