ट्रैक्टर और रोटावेटर पर 80% तक सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई
Subsidy On Farming Machines: सस्ते में खेती की आधुनिक मशीनें खरीदने का सुनहरा मौका! जानिए किसे मिलेगी सब्सिडी और घर बैठे इसके लिए कैसे करें तुरंत ऑनलाइन अप्लाई.

Subsidy On Farming Machines: आज के दौर में खेती-किसानी को आसान और फायदे का सौदा बनाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है. लेकिन ज्यादातर किसानों के लिए महंगे कृषि यंत्र खरीदना आसान नहीं होता. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2026 की शुरुआत की है.
इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, रीपर, थ्रेशर और यहां तक कि आधुनिक कृषि ड्रोन खरीदने पर 40% से लेकर 80% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है. इस पहल का मकसद छोटे और सीमांत किसानों पर आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें स्मार्ट फार्मिंग से जोड़ना है. अगर आप भी कम लागत में आधुनिक यंत्र खरीदकर अपनी खेती को आसान बनाना चाहते हैं. तो जान लें इसके लिए क्या करना होगा.
इन मशीनों पर मिल रही सब्सिडी
यूपी सरकार की इस सब्सिडी योजना में किसानों को खेती की लगभग हर छोटी-बड़ी मशीन पर छूट दी जा रही है. साधारण कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, लेजर लैंड लेवलर, रीपर और थ्रेशर पर किसानों को 40% से 50% तक की आर्थिक मदद मिल रही है.
इन किसानों को 80 परसेंट तक
वहीं अगर आप महिला किसान हैं या फिर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग और सीमांत किसान श्रेणी में आते हैं. तो सब्सिडी का यह आंकड़ा 80% तक पहुंच जाता है. इसके अलावा खेती को पूरी तरह से हाई-टेक बनाने के लिए सरकार कृषि ड्रोन जैसी आधुनिक मशीनों पर भी भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे फसलों पर खाद और कीटनाशकों का छिड़काव मिनटों में हो जाता है.
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता
इस सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहले आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज होनी चाहिए. जो किसान पहले से राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं वे सीधे आवेदन कर सकते हैं.
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आपके पास किसान का आधार कार्ड, जमीन की खसरा-खतौनी के कागजात, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है. ध्यान रखें कि बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होना चाहिए. क्योंकि सब्सिडी का सारा पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ही भेजा जाएगा.
आवेदन की पूरी प्रक्रिया
अगर आप सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं. तो आपको उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल upagriculture.com पर जाना होगा. वहां पोर्टल पर जाकर आपको अपने किसान पंजीकरण नंबर से लॉगिन करना होगा और कृषि यंत्र पर सब्सिडी वाले ऑप्शन को चुनकर टोकन जनरेट करना होगा.
चयन का तरीका
सरकार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर या फिर ई-लॉटरी यानी ड्रॉ के जरिए पात्र किसानों का चयन करती है. चयन होने के बाद किसान को विभाग द्वारा तय समय सीमा के भीतर अधिकृत डीलर से मशीन खरीदनी होती है और उसका बिल पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है. इसके बाद भौतिक सत्यापन होते ही सब्सिडी की रकम आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है.
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