एक्सप्लोरर
कूड़ा फेंकने पर HC फैसला,कड़ाई से नियम लागू करने के निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है । न्यायालय ने निकायों से नियम कड़ाई से लागू करने और कड़े नियम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा है ।हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत पूर्व में राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये जा रहे कार्यों पर असंतोषजनक जताया था ।
और देखें
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
महाराष्ट्र
बॉलीवुड
महाराष्ट्र


























