मुख्य न्यायाधीश दफ्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक, सीजेआई की दफ्तर भी अब आरटीआई के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई की दफ्तर पब्लिक अथॉरिटी है।