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Waqf Amendment Act: SC का बड़ा फैसला, 5 साल की शर्त पर रोक, Collector नहीं Tribunal करेगा तय
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संवैधानिक ही माना जाता है, जब तक उसकी संवैधानिकता को अंतिम तौर पर परखा न जाए। इसलिए पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। इनमें वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त शामिल है। इसके अलावा, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों पर Collector के फैसले लेने के अधिकार पर भी रोक लगाई गई है। अब इन मामलों का निपटारा Tribunal करेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों के Registration का प्रावधान पहले से ही कानून में मौजूद था और इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।
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