SC On Freebies: सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं पर उठाया सवाल, 'फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी'
और अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है.. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों की ओर से फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया है. कोर्ट ने पूछा कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी?.. कोर्ट ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है. दरअसल कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है. इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने हैरानी जताई और कहा कि इसका 'इसका मतलब है कि केवल टैक्सपेयर्स ही बाकी हैं.'.. होना ये चाहिए कि आप मुफ्त के राशन की जगह रोजगार पैदा करें





























