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पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी करार दिया है. कल रात 11.30 बजे तक कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की. इसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सैनी को तुरंत हिरासत से छोड़ने का आदेश दिया.
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