कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में एक एंटी-रेप बिल पेश करने जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होगी, हालांकि राज्य द्वारा इस प्रकार का संशोधन संवैधानिक रूप से उचित है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किए जाने वाले इस विधेयक में बलात्कारियों को मृत्युदंड देने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार और इसी तरह के गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए नए विधेयक को मंजूरी दी थी।
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Kolkata Doctor Case: बंगाल विधानसभा में थोड़ी देर में पेश होगा एंटी दुष्कर्म बिल | ABP News |
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Hirdesh Kumar Singh
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