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जानिए Supreme Court में Shivsena ने क्या दलील दी, Eknath Shinde के वकील ने क्या कहा | Panchnama
अभिषेक मुन सिंघवी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए. उनके फैसले के बाद सदन सदस्यों की संख्या बदलेगी. फ्लोर टेस्ट बहुमत जानने के लिए होता है. इसमें इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि कौन वोट डालने के योग्य है, कौन नहीं
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion





















