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Cough Syrup Deaths: मासूमों की मौत पर सरकार का 'पल्ला झाड़'?
मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले 27 दिनों में 13 मासूम बच्चों की मौत ने नकली दवाइयों के गंभीर मुद्दे को उजागर किया है. इन मौतों का कारण खांसी की दवा में मिला जहरीला रसायन 'डायथिलीन ग्लाइकॉल' बताया जा रहा है. मध्य प्रदेश में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप में इसकी मात्रा 48.6% पाई गई, जबकि राजस्थान में जयपुर स्थित 'कैसून फार्मा' कंपनी के 'डेक्सट्रोमेथॉर्फन' सिरप को भी मौतों से जोड़ा गया है. शुरुआत में सरकारों ने मौतों को कफ सिरप से जोड़ने से इनकार किया, हालांकि बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने सैंपल जांच के लिए भेजे. केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की सलाह जारी की है. इस बीच, 2023 में दवा कानूनों में हुए बदलाव पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके तहत नकली दवा बनाने वालों के लिए जेल का प्रावधान हटाकर केवल 5 लाख रुपये का जुर्माना कर दिया गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी भारत में नकली कफ सिरप को लेकर कई बार चेतावनी दी है. इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. छह राज्यों में 19 कंपनियों के प्लांट पर निरीक्षण शुरू किए गए हैं.
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