पांच सबसे अहम कंज्यूमर राइट्स कौन-से हैं? जान लें अपने काम की बात
World Consumer Rights Days: आज यानी 15 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है. जान लीजिए पांच सबसे अहम कंज्यूमर राइट्स जो आएंगे बेहद काम.

World Consumer Rights Days: आप बाजार से या ऑनलाइन कुछ भी चीज खरीदते हैं. तो आप कंज्यूमर होते हैं. कई बार आपने देखा होगा मार्केट से या ऑनलाइन खरीदे गए प्रोडक्ट्स खराब निकल आते हैं. या फिर आपसे एमआरपी से ज्यादा रेट मांग ली जाती है. कई बार आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं. तो कई बार कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो जाती है.
ऐसी स्थिति में कंज्यूमर के काम आते हैं कंज्यूमर राइट्स. आज यानी 15 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं पांच सबसे अहम कंज्यूमर राइट्स जो आपकी जिंदगी में बेहद कम आएंगे.
सुरक्षा का अधिकार
किसी भी कंज्यूमर के पास ऐसे सामान और सेवाओं से बचने का अधिकार होता है. जो उनकी जिंदगी और उनकी संपत्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. इसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं. फिर चाहे खाद्य पदार्थ हों, या खराब क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक सामान हों या अस्पताल में मिलने वाली नकली दवाएं हों या फिर अस्पताल की सर्विस हो. कंज्यूमर के पास इन सभी से सुरक्षा का अधिकार होता है.
सूचना का अधिकार
कोई भी उपभोक्ता जब कोई चीज खरीद रहा होता है. तो उसे उस चीज से जुड़ी जानकारी हासिल करने का पूरा अधिकार होता है. इसके अलावा अगर वह कोई सर्विस ले रहा है. तो उसे उस सर्विस के बारे में भी हर एक जानकारी हासिल करने का पूरा हक है. इसमें उस प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी शेल्फ लाइफ यह सब चीजें शामिल होती हैं. इसके अलावा अगर किसी प्रोडक्ट पर कोई जानकारी लिखी नहीं होती तो उस बारे में भी जाने का अधिकार होता है. जैसे एमआरपी रेट, एक्सपायरी डेट.
चयन करने का अधिकार
किसी भी कंज्यूमर को किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस चुनने का अधिकार होता है. उसे न दुकानदारस ना ही कोई ब्रांड किसी खास तरह का प्रोडक्ट लेने के लिए बाध्य कर सकता है. इसमें सभी लोग आ जाते हैं. फिर चाहे मोबाइल कंपनियां हो, बैंकिंग सेवाएं हो, बीमा पॉलिसी हो या सुपरमार्केट या किसी तरह की अन्य कोई कंपनी.
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सुनवाई का अधिकार
किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को लेकर किसी कंज्यूमर के साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी हो जाती है. तो उस कंज्यूमर अपनी शिकायत दर्ज करवाने का और साथ ही उसे पर सुनवाई का पूरा अधिकार होता है. इसके लिए उपभोक्ता फोरम मौजूद है. जहां कंज्यूमर अपनी शिकायत कर सकता है.
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न्याय पाने का अधिकार
किसी भी उपभोक्ता को खराब सर्विस या खराब प्रोडक्ट दे दिया गया है. तो उसके लिए उसे मुआवजा मिलने का अधिकार भी होता है. उपभोक्ता अपनी शिकायत कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल फॉरम में दर्ज करवा सकता है. इसके बाद उस पर सुनवाई होती है और आखिर में कंज्यूमर फोरम की ओर से उसकी भरपाई के लिए उसे मुआवजा दिलवाया जाता है.
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