अब तक नहीं आया ITR रिफंड, कहीं ये गलती तो नहीं कर बैठे हैं आप?
अगर आपका भी आईटीआर रिफंड अभी तक नहीं आया है तो सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा. आपको इसकी वजह समझनी होगी कि आपका आईटीआर रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया है.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर निकल चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी टैक्सपेयर्स अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. कई लोग रोजाना बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं, लेकिन रिफंड क्रेडिट का मैसेज नहीं आया है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा. आपको इसकी वजह समझनी होगी कि आपका आईटीआर रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर अब तक आपका भी आईटीआर रिफंड नहीं आया है तो आप कौन सी गलती कर रहे हैं.
जिनका रिफंड नहीं आया उनके मामले हो सकते हैं जांच में
आमतौर पर रिटर्न फाइलिंग और उसके वेरिफिकेशन के कुछ ही हफ्तों के भीतर रिफंड जारी कर दिया जाता है. इस बार भी कई टैक्सपेयर्स का रिफंड आ चुका है, लेकिन जिनका रिफंड अभी तक नहीं आया है उनके मामले जांच में हो सकते हैं. इसे लेकर कुछ समय पहले सीबीडीटी चीफ रवि अग्रवाल ने बताया था कि इस बार हाई वैल्यू रिफंड और संदिग्ध क्लेम वाले मामलों को सिस्टम ने रेड फ्लैग किया है. ऐसे रिटर्न की गहराई से जांच की जा रही है, इसलिए रिफंड प्रोसेस धीमा नजर आ रहा है. वहीं छोटे अमाउंट वाले रिफंड बिना देरी के जारी किए जा रहे हैं. रवि अग्रवाल का कहना था कि नॉर्मल रिफंड दिसंबर तक क्लियर कर दिए जाएंगे, हालांकि आपके रिटर्न में कोई गलती नहीं होनी चाहिए.
आईटीआर रिफंड में देरी की सबसे बड़ी गलतियां
- दरअसल ज्यादातर मामलों में रिफंड न आने के पीछे तकनीकी खामी नहीं बल्कि फाइलिंग के दौरान हुई गलतियों मानी जाती है.
- गलत बैंक डिटेल- अगर आपने आईटीआर भरते समय अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड में गलती की थी तो आपका आईटीआर रिफंड अटक सकता है.
- नाम में अंतर- अगर आपके पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम मिसमैच हो रहा है, तो भी रिफंड रुक सकता है.
- बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट न होना- आईटीआई का रिफंड केवल उसी बैंक खाते में आता है जो पोर्टल पर प्री वैलिडेट हो. अगर आपका अकाउंट परी वैलिडेट नहीं है तो भी आपका रिफंड अटक सकता है.
- पैन आधार लिंक न होना- अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो भी आपका आईटीआर रिफंड रुक सकता है.
- गलत क्लेम- अगर आपने टैक्स कैलकुलेशन में गलती की है या ऐसे डिडक्शन क्लेम किए हैं जो मान्य नहीं है तो डिपार्टमेंट आपके रिफंड को रोक कर जांच कर सकता है.
कैसे चेक करें कि आपका रिफंड कहां अटका है?
- आप आइटीआर रिफंड का ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं.
- वेबसाइट पर जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें.
- इसके बाद e-file टैब पर क्लिक करें.
- अब इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन में जाएं.
- इस सेक्शन में व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करें.
- यहां क्लिक करने पर आपका रिफंड स्टेटस आपको पता चल जाएगा.
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Source: IOCL
























