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Train News: ड्राई स्टेट जाने वाली ट्रेन में शराब ले जाना पड़ सकता है भारी, जानिए क्या कहते हैं नियम

Indian Railway: ट्रेन से सफर करते समय नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, खासकर अगर आप ऐसे राज्यों से गुजर रहे हैं जहां शराब पर प्रतिबंध लागू है. ऐसी लापरवाही आपको कानूनी परेशानी में डाल सकती है.

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  • अन्य राज्यों में सीमित मात्रा में सीलबंद शराब की अनुमति।

Indian Railways Rule: अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो भारतीय रेलवे के कुछ जरूरी नियमों को जानना बेहद महत्वपूर्ण है. अगर आप ट्रेन से ऐसे राज्य में यात्रा कर रहे हैं, जहां शराब पर प्रतिबंध है तो शराब साथ ले जाना आपको मुश्किल में डाल सकता है. काफी लोग यह सोचकर शराब रख लेते हैं कि बोतल सीलबंद है, लेकिन ड्राई स्टेट्स में इसके लिए सख्त कानून लागू हैं, जिसके बारे में पता होना जरूरी है.

भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जहां शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पर पूरी तरह रोक है. इनमें बिहार, गुजरात, नागलैंड और मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं. ऐसे राज्यों में ट्रेन से शराब ले जाना कानून का उल्लंघन माना जा सकता है.

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क्यों हो सकती है कार्रवाई?

बता दें कि ट्रेन में सफर के दौरान सिर्फ रेलवे के नियम ही नहीं, बल्कि जिस राज्य से ट्रेन गुजर रही है और जिस राज्य में प्रवेश कर रही है. वहां के कानून भी लागू होते हैं. इसलिए अगर आप किसी ड्राई स्टेट में शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं.  रेलवे अधिनियम, 1989 की धापा 165 के तहत ट्रेन में शराब ले जाने पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है. वहीं नशे की हालत में सफर करने या अन्य यात्रियों को परेशान करने पर भी कार्रवाई हो सकती है.

स्टेशनों और ट्रेनों में होती है चेकिंग

ध्यान रखें कि बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में RPF और GRP की टीम समय-समय पर स्टेशनों और ट्रेनों में जांच अभियान चलाती है. ऐसी जांच के दौरान अगर शराब की बोतल बरामत होती है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

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अन्य राज्यों में क्या हैं नियम?

अगर बात करें दूसरे राज्यों की जहां शराब पर रोक नहीं है, वहां भी शराब ले जाने को लेकर नियम लागू होते हैं. आमतौर पर एक व्यक्ति को सीमित मात्रा में सीलबंद बोतलें ले जाने की परमिशन होती है. मतलब साफ है कि आपको रेलवे और ड्राई स्टेट राज्यों दोनों के नियमों का पालन करना होगा, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना भी लग सकता है.

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.

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