अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्यों फंसा आपका रिटर्न? जानें टैक्सपेयर्स को आ रहे इस मैसेज का मतलब
ITR News: इनकम टैक्स विभाग का Under Risk Management Process मैसेज कई लोगों को आ रहा है. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह मैसेज क्यों आ रहा है? चलिए आपको बताते हैं.

ITR News: हाल के दिनों में देशभर के लाखों टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक SMS या ईमेल मिला है. जिसमें लिखा है कि उनका रिटर्न Under Risk Management Process में है. मैसेज में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का जिक्र होते ही कई लोग घबरा गए कि कहीं यह कोई फर्जी अलर्ट तो नहीं. सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं.
अब इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि यह कोई स्कैम नहीं है. यह एक आधिकारिक एडवाइजरी है. जिसका मकसद टैक्सपेयर्स को डराना नहीं बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से सही जानकारी देने का मौका देना है. आसान शब्दों में कहें तो विभाग आपको यह याद दिला रहा है कि एक बार अपने ITR और AIS जरूर चेक कर लें.
Under Risk Management Process मैसेज का क्या मतलब है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से शेयर की जानकारी के मुताबिक यह मैसेज उन टैक्सपेयर्स को भेजा गया है जिनके AIS में दर्ज जानकारी और ITR में भरी गई डिटेल्स के बीच अंतर देखा गया है. AIS में बैंक ट्रांजैक्शन, शेयर डील, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और अन्य हाई वैल्यू लेनदेन की जानकारी होती है. अगर इनमें से कोई इनकम ITR में मिस हो गई है या गलत रिपोर्ट हुई है.
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तो सिस्टम अलर्ट भेजता है. विभाग ने साफ कहा है कि यह सिर्फ एक एडवाइजरी है. इसका मतलब यह नहीं कि आपके खिलाफ जांच शुरू हो गई है. यह आपको गलती सुधारने का एक अतिरिक्त मौका देता है. जिससे बाद में भारी पेनल्टी या नोटिस से बचा जा सके.
अब टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने X पर पोस्ट कर टैक्सपेयर्स को साफ सलाह दी है. अगर आपको ऐसा मैसेज मिला है तो सबसे पहले अपना ITR और Annual Information Statement ध्यान से मिलान करें. इसके बाद incometax.gov.in के कंप्लायंस पोर्टल पर लॉगिन कर फीडबैक दें.
Some references have come to the notice of the Income Tax Department regarding recent communication sent to taxpayers pertaining to transaction(s) made by them.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 18, 2025
Taxpayers may please note that such communication is to facilitate the taxpayers & make them aware of the information…
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अगर सच में कोई गलती है तो आप 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड या बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं. इससे जुर्माने से बचा जा सकता है. वहीं अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो इस मैसेज को नजरअंदाज भी किया जा सकता है. घबराने की जरूरत नहीं है. बल्कि इसे समय रहते सुधार का अवसर समझना ज्यादा सही होगा.
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