सील पैक बोतल vs खुली बोतल, ट्रेन में चेकिंग के वक्त किस पर क्या कार्रवाई होती है?
ट्रेन में शराब लेकर सफर करने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. ट्रेन में सील पैक और खुली शराब की बोतल को लेकर नियम जानने जरूरी है, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

- खुली शराब बोतल रखने पर जुर्माना और छह माह तक जेल हो सकती है।
ट्रेन से सफर के दौरान कुछ यात्री अपने साथ ऐसे सामान ले जाते हैं, जिनको ट्रेन में ले जाने पर रोक लगी होती है. ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री सफर तो जरूर करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई यात्री इस बात से अनजान रहते हैं कि सफर के दौरान क्या सामान ले जाना चाहिए, सामान का वजन कितना होना चाहिए, जैसी जानकारियों की कमी होने की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
ऐसे में कई यात्री अपने साथ शराब की बोतल भी ले जाते हैं, लेकिन शराब की सील पैक बोतल और खुली बोतल के नियम एक जैसे समझ लेना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि चेकिंग के दौरान बोतल की स्थिति के आधार पर भी कार्रवाई अलग-अलग की जा सकती है. अब जानते हैं कि सील पैक बोलत और खुली बोतल को लेकर क्या नियम है?
सील पैक बोतल के नियम समझें
अगर शराब की सील पैक बोतल को ट्रेन में ले जाना है तो रेलवे नियमों के तहत आप इसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए ले जा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, 2 लीटर तक की सील पैक बोतल ट्रेन में ले जाने की परमिशन होती है. लेकिन एक बात का ध्यान देना जरूरी है, आपकी ट्रेन किस राज्य से गुजर रही है ये देखना काफी जरूरी है, क्योंकि बिहार और गुजरात जैसे ड्राई स्टेट से गुजर रही है या फिर रुक रही है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ड्राई स्टेट में आप सील पैक बोतल तक नहीं ले जा सकते हैं.
कब कार्रवाई नहीं की जाती है?
अगर कोई यात्री तय की गई सीमा में सील पैक शराब की बोतल अपने सामान में रखकर सफर करता है , जिससे किसी तरह की दिक्कत भी नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई नहीं होती है.
खुली शराब के बोतल के नियम जानें
अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान खुली हुई शराब की बोतल लेकर सफर करता है, जैसे बोलत की सील खुली है या फिर बोतल आधी भरी है या इस्तेमाल तक की गई है तो ऐसे मामलों में नियम ज्यादा सख्त हो सकते हैं. ट्रेन के अंदर खुली बोतल या इस तरह की इस्तेमाल की गई बोतल के साथ सफर करने पर रोक लगाई जाती है.
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खुली बोतल मिलने पर हो सकती है कार्रवाई
अगर ट्रेन में चेकिंग के समय आपकी खुली शराब की बोतल पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में RPF कार्रवाई कर सकते हैं. इतना ही नहीं, बल्कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और जुर्माने के साथ-साथ ही 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है. इसलिए ट्रेन में शराब की बोतल ले जाने से पहले सभी नियमों की जानकारी रखना जरूरी है.
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