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सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल फिर से खुला, 10 लाख तक कर सकते हैं क्लेम, जानें फुल प्रोसेस

केंद्र सरकार का शुरू किया गया CRCS-Sahara Refund Portal फिर से खोल दिया गया है. खास बात यह है कि जिन लोगों का पहले क्लेम रिजेक्ट हो गया था या जिनके आवेदन में कोई कमी रह गई थी, वे आवेदन कर सकते हैं.

देशभर में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में अपनी जमा-पूंजी निवेश की थी. लंबे समय से लोग अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे. अब उनके लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार का शुरू किया गया CRCS-Sahara Refund Portal फिर से खोल दिया गया है. खास बात यह है कि जिन लोगों का पहले क्लेम रिजेक्ट हो गया था या जिनके आवेदन में कोई कमी रह गई थी, वे अब दोबारा अपना दावा जमा यानी रीसबमिट कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जा रही है, ताकि असली निवेशकों को उनका पैसा सीधे बैंक खाते में मिल सके.

क्या है सहारा रिफंड पोर्टल?

यह पोर्टल Ministry of Cooperation ने शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों को उनका पैसा वापस दिलाना है. यह कदम Supreme Court of India के आदेश के बाद उठाया गया, जिसके तहत सरकार को निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी. रिफंड की राशि सीधे निवेशक के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है.

किन समितियों के निवेशकों को मिलेगा फायदा?

अगर आपने Sahara Credit Cooperative Society Ltd, Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd, Humara India Credit Cooperative Society Ltd या Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd जैसी सहकारी समितियों में पैसा जमा किया था, तो आप इस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन समितियों में पैसा जमा करने वाले सभी पात्र निवेशक आधार और बैंक डिटेल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

10 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं दोबारा

रीसबमिशन पोर्टल पर अभी 10 लाख रुपये तक के दावों को दोबारा जमा करने की सुविधा दी गई है. अगर आपके क्लेम में कोई कमी पाई गई थी या आपका आवेदन वेरीफीकेशन में पास नहीं हुआ था तो आपको पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना दी गई होगी. अब आप उन कमियों को सुधार कर अपना आवेदन फिर से जमा कर सकते हैं. दोबारा सही तरीके से क्लेम जमा करने के बाद उसे 45 वर्किंग डेज के भीतर प्रोसेस किया जाएगा. 

अभी तक 50,000 रुपये तक के क्लेम हुए प्रोसेस

सरकार ने पहले चरण में 50,000 रुपये तक की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है. जिन निवेशकों के दस्तावेज सही पाए गए, उन्हें 50,000 रुपये या उससे कम की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी गई है. जिनके आवेदन में कमी थी, उन्हें मैसेज के जरिए जानकारी दी गई है ताकि वे दोबारा सही दस्तावेज अपलोड कर सकें. जानकारी के अनुसार, पात्र निवेशकों को मार्च 2026 से 50,000 रुपये तक की पहली किस्त मिलने की संभावना है. जिन लोगों के आवेदन पहले से स्वीकृत हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. 

रीसबमिशन कैसे करें?

1. आधिकारिक रिफंड रीसबमिशन पोर्टल पर mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission जाएं.

2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें.

3. OTP डालकर लॉगिन करें.

4. अपने निवेश से जुड़े सर्टिफिकेट आदि अपलोड करें.

5. बैंक खाता विवरण भरें.

6. फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड कर लें, लेकिन आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी DBT के जरिए पैसा ट्रांसफर होगा. 

सहायता के लिए कहां करें संपर्क?

अगर आपको तकनीकी दिक्कत आ रही है या जानकारी चाहिए, तो आप हेल्पलाइन नंबर   011-20909044 या 011-20909045 पर संपर्क कर सकते हैं. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए क्लेम ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन आवेदन या किसी एजेंट के माध्यम से किया गया दावा मान्य नहीं होगा. पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है ताकि एक साथ ज्यादा लोड न पड़े. 

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