क्या बैंक बंद हो जाने के बाद भी अकाउंट से निकल सकते हैं पैसे? जान लें RBI का यह नियम
बैंक बंद होने का बाद ग्राहक सोचते हैं कि अब उनकी जमा राशि का क्या होगा. आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे, कि किसी बैंक के बंद हो जाने के बाद भी क्या आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं.

RBI Rule: हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरोटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बैंक के जनरल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद रिजर्व बैंक ने भी इस बैंक पर कड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान आरबीआई ने बैंक की जमा राशि और निकासी दोनों पर रोक लगा दी है. इसके अलावा बैंक के बोर्ड को 12 महिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. जिसके बाद इस बैंक के जो खाता धारक हैं उनमें इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है कि अब उनकी जमा राशि का क्या होगा. आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे, कि किसी बैंक के बंद हो जाने के बाद भी क्या आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं.
बैंक डूबने पर कितना मिलता है पैसा
आपको बताते चलें कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने के बाद ग्राहकों में अपनी जमा राशि को लेकर चिंता बनी हुई है जो जायज भी है. हालांकि इन सब में आरबीआई का कहना है कि जिन लोगों के खाते में 10 लाख रुपये तक जमा है उन्हें 5 लाख रुपये तक निकालने की छूट होगी. यह सुविधा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ते तरत दी जाएगी. फिलहाल आरबीआई के निर्देश के अनुसार बैंक के ग्राहकों को निकासी की अनुमति नहीं है. हालांकि वेतन, किराया और बिजली के बिल भरने जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए बैंक की यूपीआई से भुगतान किया जा सकेगा. लेकिन फिलहाल बैंक का पेमेंट ऐप भी काम नहीं कर रहा है.
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क्या कहता है आरबीआई का नियम
आरबीआई का नियम ये कहता है कि बैंक के डूबने की स्थिति में आपको अधिकतम पांच लाख रुपये ही मिलेंगे. यह क्लेम इंश्योरेंस के तहत मिलता है. अगर आपके किसी बैंक में 2 लाख रुपये जमा हैं और वह बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपये के बीमा के तहत पूरी रकम वापस मिल जाएगी. लेकिन अगर आपको खाते में मानकर चलिए 7 लाख रुपये जमा है तो बीम के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि 5 लाख होती है ऐसे में आप सीधा सीधा 2 लाख रुपया अपना गंवा बैठेंगे. अगर आपको अपने पैसे सेफ रखने हों तो आप अपनी रकम को अलग अलग बैंकों में जमा कीजिए.
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