कितनी देर ट्रेन लेट हो तब मिलता है रिफंड, जान लीजिए रेलवे का ये नियम
Train Late Refund: अगर आपकी ट्रेन है लेट तो रेलवे की ओर से मिल सकता है रिफंड. जान लीजिए ट्रेन कितने घंटे लेट होती है तो आप रिफंड के लिए आवेदन दे सकते हैं.

ट्रेन के जरिए देश में रोजाना कई करोड़ लोग सफर करते हैं. कई बार देखा गया है कि बहुत सी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट हो जाती है. जिस वजह से बहुत से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कई यात्रियों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रेन लेट हो तो उन्हें रिफंड या मुआवजा मिल सकता है. इसे लेकर भारतीय रेलवे के क्या नियम हैं.
तो आपको बता दें अगर ट्रेन एक निश्चित देरी से ज्यादा लेट होती है. रही तो फिर ऐसे में यात्री रिफंड के लिए प्रक्रिया कर सकता है. हालांकि इसके लिए रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए. जिन्हें पूरा करना होता है तभी मिल पाता है रिफंड. चलिए बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
इतने घंटे अगर ट्रेन लेट हो तो मिलेगा रिफंड
रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए कई नियम बनाए गए हैं. इनमें एक नियम रिफंड के लिए भी है. रेलवे ने तय किया है कि अगर ट्रेन अपने समय से देर हो जाती है तो यात्री रिफंड के हकदार होते हैं. सामान्य तौर पर, अगर कोई ट्रेन दो घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो आप अपने टिकट का पूरा या कुछ हिस्सा वापस पा सकते हैं. रिफंड के लिए जरूरी है कि आप टिकट और ट्रेन के लेट होने का सबूत रखें.
यह भी पढ़ें: शोरूम से निकालने के बाद कितने साल चला पाएंगे कार? बदल गए हैं नियम
रेलवे ने इसे आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और स्टेशन काउंटर दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं. वहीं, अगर ट्रेन लेट हो जाती है और आप टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो इसके लिए आपको TDR फाइल करना होता है.
कैसे फाइल करना होता है TDR?
अगर ट्रेन लेट होने के कारण आपने टिकट कैंसिल कर दिया है, तो रिफंड पाने के लिए Ticket Deposit Receipt यानी TDR भरना जरूरी होता है. इसके लिए आप रेलवे स्टेशन के काउंटर पर या IRCTC पोर्टल के जरिए फॉर्म भर सकते हैं. जिस माध्यम से आपने टिकट बुक किया था, उसी से TDR फाइल करना होगा.
यह भी पढ़ें: 4 लोगों का स्लीपर में टिकट कराया और एक टिकट सेकेंड एसी में हो गया अपग्रेड, क्या बाकी तीनों भी एसी में कर पाएंगे सफर?
TDR फाइल करते समय टिकट की डिटेल, यात्रा की तारीख और बैंक अकाउंट जानकारी सही भरनी होती है. इसके बाद रेलवे आपकी रिक्वेस्ट चेक करता है और अगर सब सही पाया गया तो रिफंड सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है. ध्यान रहे कि अगर आप समय पर TDR फाइल नहीं करेंगे तो रिफंड नहीं मिलेगा.
यह भी पढ़ें: गाड़ी की चाबी खो जाए और चोरी हो जाए कार, क्या तब भी ले सकते हैं क्लेम
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























