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पुलिस नहीं दर्ज कर रही FIR तो थाने जाने से पहले इस नंबर पर कर दें कॉल, जान लें काम की बात

FIR दर्ज न करने की स्थिति में भी नागरिकों के पास कई ऑप्शन होते हैं और कानून उन्हें पूरा अधिकार देता है कि वे न्याय की मांग कर सकें. सोशल मीडिया पर भी इस तरह की शिकायतो पर जानकारियां मिलती रहती है.

हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति अपराध होता है, जैसे कि मारपीट, चोरी, छेड़छाड़ या किसी प्रकार की धमकी तो सबसे पहला कदम पुलिस स्टेशन जाकर FIR (First Information Report) दर्ज कराना होता है. FIR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है. जिससे पुलिस को आधिकारिक तौर पर अपराध की सूचना मिलती है और फिर उसी के आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां मौजूद अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार कर देते हैं. कुछ लोग इस मना करने के बाद घर लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें आगे की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है. हालांकि FIR दर्ज न करने की स्थिति में भी नागरिकों के पास कई ऑप्शन होते हैं और कानून उन्हें पूरा अधिकार देता है कि वे न्याय की मांग कर सकें. वहीं सोशल मीडिया पर भी इस तरह की शिकायतो पर कई जानकारियां मिलती रहती है. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही तो थाने जाने से पहले किस नंबर पर कॉल कर दें और FIR दर्ज न होने पर शिकायत कैसे करा सकते हैं. 

अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे किस नंबर पर कॉल करें 
अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास कई कानूनी ऑप्शन होते हैं. लेकिन हाल ही में एक वायरल वीडियों के तहत एक पुलिस अधिकारी ने आसान और बेहद जरूरी नियम बताया है. जिसके जरिए आप अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे तो शिकायत कर सकते है. इसके लिए आप थाने में जाने से पहले 112 नंबर पर कॉल करें. जब आप FIR दर्ज कराने जा रहे हों, तो रास्ते में ही 112 पर कॉल करें और इस बात की जानकारी दें कि आप FIR दर्ज कराने जा रहे हैं. यह कॉल रिकॉर्ड में रहेगा और बाद में आपके पास सबूत के तौर पर काम आएगा. 

112 किसी बड़ी मुश्किल या अपराध  की स्थिति में डायल किया जाने वाली एक एकल आपातकालीन नंबर है. जिस पर फायर ब्रिगेड, एक मेडिकल टीम या पुलिस से तत्काल मदद के लिए भारत के सभी  राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 24 घंटे और सातो दिन कॉल की जा सकती है. आप एक लैंडलाइन या मोबाइल फोन के साथ नंबर 112 पर कॉल कर सकते हैं. यह एकल आपातकालीन नंबर हर जगह फ्री है. 

अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे कहां शिकायत करें
FIR न दर्ज होने की स्थिति में आप अपने जिले के SP, DCP या DIG को शिकायत भेज सकते हैं. अगर उन्हें लगता है कि मामला सही है, तो वे किसी अधिकारी को जांच के लिए आदेश दे सकते हैं.  इसके अलावा अगर अपराध किसी दूसरे थाना क्षेत्र में हुआ है, तब भी आप किसी भी नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं. इसे Zero FIR कहा जाता है. पुलिस को इसे स्वीकार कर संबंधित थाना क्षेत्र में भेजना होता है. 

इसके साथ ही  अगर पुलिस और उच्च अधिकारी भी आपकी FIR नहीं ले रहे हैं, तो आप जिला न्यायालय में मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत एप्लीकेशन दे सकते हैं. 
मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच का आदेश दे सकते हैं. आजकल लगभग हर राज्य की पुलिस की ऑनलाइन वेबसाइट या मोबाइल ऐप होती है जहां से आप ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज कर सकते हैं. इसमें आप घटनाक्रम और सबूत अपलोड कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और पुलिस जानबूझकर लापरवाही कर रही है, तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं. 

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