नोएडा-गुरुग्राम में जॉब करने वालों को भी मिलेगी दिल्ली में वोटिंग के दिन छुट्टी? जान लीजिए क्या हैं नियम
Delhi Elections 2025 Voting Day Holiday: क्या नोएडा और गुरुग्राम में जॉब करने वाले लोगों को भी दिल्ली में वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी. चलिए बताते हैं. क्या कहते हैं इसे लेकर नियम.

Delhi Elections 2025 Voting Day Holiday: दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मंच लगभग सज चुका है. 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र ने छुट्टी का ऐलान किया है और बाजारों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों, स्थानीय, स्वात्तय निकायों औक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छुट्टी घोषित की गई है. ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या नोएडा और गुरुग्राम में जॉब करने वाले लोगों को भी दिल्ली में वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी. चलिए बताते हैं क्या कहते हैं इसे लेकर नियम.
नोएडा- गुरुग्राम में काम करने वाले लोगों को मिलेगी छुट्टी?
दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के वोटिंग वाले दिन यानी 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. अब ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है क्या नोएडा और गुरुग्राम में जॉब करने वाले लोगों को भी वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी.
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तो आपको बता दें अगर कोई मतदाता दिल्ली का है यानी उसका वोट दिल्ली में है. और वह नोएडा या गुरुग्राम में नौकरी करता है. तो वह अपने कंपनी से छुट्टी की मांग कर सकता है. क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है.
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कंपनी अगर छुट्टी ना दे तो?
अगर आप दिल्ली के रजिस्टर्ड मतदाता है. और आप दिल्ली में नहीं बल्कि नोएडा या गुरुग्राम में जॉब करते हैं. तो ऐसे में आप अपनी कंपनी से 5 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए छुट्टी की मांग कर सकते हैं. अगर आपको छुट्टी ना मिले .तो आप उनसे हाफ डे की मांग कर सकते हैं. या फिर अपने काम की टाइमिंग्स को फ्लैक्सिबल करवा सकते हैं. ताकि आप वोट डाल सकें. अगर इन सब चीजों के बावजूद आपकी कंपनी हर चीज के लिए मना करती है.
तो फिर यह नियमों का उल्लंघन होगा. क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के अनुसार, मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी देना अनिवार्य है. आप अपनी कंपनी के एचआर को लिखित में इस बारे में बता भी सकते हैं. फिर भी काम न बने तो फिर आप अपनी कंपनी की शिकायत इलेक्शन कमीशन और श्रम विभाग से कर सकते हैं.
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