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एनजीओ खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी, कौन बना सकता है इसे?

NGO Opening Process: कैसे बनता है कोई एनजीओ. कहां किया जाता है एनजीओ के लिए अप्लाई और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की होती है जरूरत. चलिए आपको बताते हैं इसकी जानकारी.

NGO Opening Process: देश दुनिया में बहुत सारे एनजीओ होते हैं. एनजीओ यानी नाॅन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है गैर सरकारी संगठन. देश भर में बात की जाए लगभग 30 लाख रजिस्टर्ड एनजीओ है. देश की राजधानी दिल्ली में ही 13000 से ज्यादा एनजीओ है. देश भर में कई तरह के एनजीओ होते हैं. जो अलग-अलग चीजों के लिए बनाए गए होते हैं. इनमें बात की जाए तो सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करते हैं.

इनमें कुछ एनजीओ ऐसे भी होते हैं. जो खासतौर पर महिलाओं सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं. तो कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करते हैं. कुछ लोगों के अधिकारों की आवाज उठाते हैं. चलिए आपको बताते हैं. कैसे बनता है कोई एनजीओ. कहां किया जाता है एनजीओ के लिए अप्लाई और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की होती है जरूरत. 

कैसे कर सकते हैं एनजीओ बनाने के लिए अप्लाई?

दरअसल महज एक सर्टिफिकेट पर लिखी कोई चीज नहीं होती. इसे बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया जाता है. अगर आप किसी तरह का कोई एनजीओ खोलने की सोच रहे हैं. तो फिर आपको एक पूरी प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है. एनजीओ को रजिस्टर करवाने के लिए कई चीजों के बारे में जान लेना जरूरी होता है. इससे प्रोसेस पूरी करने में मुश्किल नहीं आती. 

सबसे पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि आप जो एनजीओ खोलना चाह रहे हैं. वह किस काम के लिए है. किसी एनजीओ को तीन तरह से रजिस्टर करवाया जा सकता है. पहला कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के तौर पर. तो दूसरा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्ट के तौर पर. तो तीसरा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटी के तौर पर रजिस्टर करवाया जा सकता है. 

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कहां करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई?

अगर आप अपने एनजीओ को सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं. तो उसके लिए आपको अपने राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के दफ्तर जाना होगा. वहीं अगर आप इसे ट्रस्ट के तौर रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं. तो अपने जिले के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना होगा. अगर आप कंपनी की तौर पर रजिस्टर करवाना चाहे तो उसके लिए आपको  मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अप्लाई करना होगा. जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. 

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किन दस्तावेजों की होती है जरूरत?

आप जिस तौर पर अपने एनजीओ को रजिस्टर करवा रहे हैं. उस हिसाब से दस्तावेज देने होंगे जरूरी. सोसाइटी के तौर के लिए दस्तावेज में संस्था का नाम और किसलिए एनजीओ बनाया है इसका विवरण, 7 या उससे ज्यादा सदस्यों की लिस्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) और उपनियम (Bylaws), अध्यक्ष और सचिव का पहचान प्रमाण पत्र.

 तो ट्रस्ट के तौर पर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए न्यास (Trust Deed) का दस्तावेज,जितने ट्रस्टी हैं सबकी लिस्ट, ट्रस्टी का आधार और पैन कार्ड और रजिस्ट्री फीस. वहीं कंपनी के तौर पर तो डायरेक्टर्स का DSC (Digital Signature Certificate) और DIN (Director Identification Number), NGO का कारण किसलिए बनाया जा रहा है. मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पैन कार्ड और आधार कार्ड.

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