बेटी के जन्म से लेकर शादी तक, पूरा खर्चा उठाएगी योगी सरकार- 12वीं पास करते ही खाते में आएंगे 25000
यह पहल उन परिवारों के लिए बेहद सहायक है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास बेटियों की पढ़ाई या पालन-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. योजना के तहत पहली किस्त बेटी के जन्म पर दी जाती है.

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज में उनके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' की शुरुआत की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा तक कुल 25,000 रुपये की सहायता छह चरणों में प्रदान करती है. पहले यह सहायता 15,000 रुपये तक सीमित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. योजना का उद्देश्य न सिर्फ बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों पर भी लगाम लगाना है. आइए आपको बताते हैं क्या है इसके लिए पात्रता और कैसे कर सकते हैं आवेदन.
इस तरह अलग-अलग किश्तों में मिलेगी राशि
यह पहल उन परिवारों के लिए बेहद सहायक है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास बेटियों की पढ़ाई या पालन-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. योजना के तहत पहली किस्त बेटी के जन्म पर दी जाती है, जबकि बाकी की किश्तें समय-समय पर शिक्षा और टीकाकरण जैसे मील के पत्थरों को पूरा करने पर दी जाती हैं. जैसे ही बेटी का जन्म होता है, परिवार को 5,000 रुपये की पहली सहायता मिलती है.
इसके बाद एक साल के अंदर सभी टीकाकरण पूरे होने पर 2,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपये, कक्षा 6 में 3,000, कक्षा 9 में प्रवेश पर 5,000 और आखिर में इंटरमीडिएट के बाद दो वर्षीय डिप्लोमा या स्नातक में दाखिला लेने पर 7,000 रुपये की अंतिम किस्त दी जाती है.
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ये है पात्रता और ऐसे कर सकेंगे आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं. सबसे जरूरी शर्त यह है कि परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही, एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिलेगा, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे अगर दूसरी संतान के रूप में जुड़वां बेटियां जन्म लें या कोई अनाथ बालिका को गोद लिया गया हो, तो तीसरी बेटी को भी योजना में शामिल किया जा सकता है.
कहां कर सकते हैं आवेदन
आवेदन प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन रखा गया है जिसके लिए अभिभावक sky.up.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता विवरण देना अनिवार्य है.
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