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अब तक नहीं मिला IndiGo का रिफंड, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?

Indigo Refund Complaint: अगर आपकी IndiGo फ्लाइट कैंसिल हुई थी और रिफंड अब तक नहीं आया है. तो आप एयरलाइन सिस्टम पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जहां से कंप्लेंट को ट्रैक भी किया जा सकता है.

Indigo Refund Complaint: पिछले कुछ समय में IndiGo की कई फ्लाइट्स कैंसिल और डिले हुईं. जिससे हजारों यात्री सीधे तौर पर प्रभावित हुए. सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि टिकट कैंसिल होने के बाद भी लोगों को समय पर रिफंड नहीं मिला. सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट आने लगीं. जहां यात्री हफ्तों से अटके पैसों की बात कर रहे थे. 

मामला बढ़ता देख नागरिक उड्डयन मंत्रालय को खुद दखल देना पड़ा था जिसमें एयरलाइन को डेडलाइन दी रिफंड प्रोसेस करने की लेकिन अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई थी और अब तक पैसा नहीं लौटा तो फिर यह जानना जरूरी है कि शिकायत कहां और कैसे करनी है. ताकि पैसे मिल सके.

रिफंड नहीं आया तो कहां करें शिकायत?

अगर आपकी IndiGo फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और रिफंड अब तक नहीं मिला है. तो सबसे पहले एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. वहां Customer Support या Help सेक्शन में रिफंड से जुड़ी शिकायत का ऑप्शन मिलता है. यहां आपको अपना PNR नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और टिकट से जुड़ी जानकारी भरनी होती है. डिटेल सबमिट करते ही आपकी शिकायत रजिस्टर हो जाती है. 

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इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय का AirSewa पोर्टल और ऐप भी रिफंड शिकायतों के लिए एक्टिव है. यहां दर्ज शिकायत सीधे मंत्रालय के सिस्टम में जाती है. जिससे उस पर तेजी से कार्रवाई हो सकती है. खास बात यह है कि शिकायत दर्ज होते ही आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है. इसी नंबर से आप यह देख सकते हैं कि आपकी शिकायत किस स्टेज पर है और रिफंड प्रोसेस कहां तक पहुंचा है.

ऐसे करें AirSewa ऐप पर शिकायत 

अगर आप AirSewa ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं. तो सबसे पहले इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें. ऐप ओपन करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप या लॉगिन करें. इसके बाद होम स्क्रीन पर मौजूद Grievance Redressal सेक्शन में जाएं. यहां आपको संबंधित एयरलाइन सिलेक्ट करनी होगी. अब अपना PNR नंबर, बोर्डिंग पास और टिकट या रसीद से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 

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सारी डिटेल भरने के बाद सबमिट बटन पर टैप कर दें. शिकायत दर्ज होते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा. जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. अगर 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है. तो आप DGCA के ग्रीवेंस ऑफिसर से काॅन्टेक्ट कर सकते हैं.

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