Train News: ट्रेन में सामान खरीदते समय रहें सावधान, अब इन वेंडर्स पर TTE और RPF की सख्त नजर
Railway Rule: ट्रेन में अब यात्रियों की बेहतर खाने-पीने की सुविधा के लिए रेलवे ने नया नियम लागू किया है. इस नियम के तहत बिना वैध आईडी और क्यूआर कोड वाले वेंडर अब ट्रेन में सामान नहीं बेच सकेंगे.

Railways Vendor Rule: ट्रेन में अक्सर काफी लोग घर से बनाकर खाना लेकर जाते हैं, लेकिन बीच में छोटी-मोटी भूख को दूर करने के लिए चाय, स्नैक्स खरीद लेते हैं. क्या आपको पता है ट्रेन में बिना परमिशन घूम रहे वेंडर्स घटिया क्वालिटी का सामान बेच देते हैं, जिसकी वजह से यात्रियों की तबीयत खराब हो जाती है. हालांकि, अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी समस्या को दूर करने के लिए रेलवे ने नया नियम लागू किया है.
क्या है रेलवे का नया नियम?
बता दें कि अब जिनके पास रेलवे के जारी किया गया वैध पहचान पत्र और क्यूआर कोड वाला आईडी कार्ड होगा, ट्रेन में वहीं वेंडर सामान बेच सकेंगे. बिना किसी पहचान पत्र वाले किसी भी व्यक्ति को ट्रेन में खाने-पाने का सामान बेचने की परमिशन नहीं होगी. यह नियम यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है.
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सबसे खास बात तो यह है कि अब केवल रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ही नहीं, बल्कि TTE भी ऐसे लोगों पर नजर रखेंगे. अगर किसी ट्रेन में कोई वेंडर बिना आईडी कार्ड या क्यूआर कोड के पाया जाता है तो TTE तुरंत इसकी जानकारी कंट्रोल रूम और RPF को देंगे. सूचना मिलते ही अलगे स्टेशन पर RPF टीम कार्रवाई करेगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ DSP सौरभ जैन के मुताबिक, पहचान पत्र के बिना किसी को भी ट्रेन में खाने-पीने का सामान बेचने की परमिशन नहीं दी जाएगी.
रेलवे ने यह नियम क्यों बनाया?
रेलवे में अवैध वेंडर्स की समस्या काफी समय से है. कई बार शिकायतों और कार्रवाई के बाद भी ऐसे लोग ट्रेन में खराब क्वालिटी का खाना बेचते हैं. रेलवे का मानना है कि अब TTE और RPF के संयुक्त प्रयास से अवैध वेंडर्स पर रोक लगाई जा सकेगी.
यात्रियों को क्या होगा फायदा?
- इससे अब यात्रियों को अच्छा खाना मिलेगा.
- खराब खाने की वजह से होने वाली बीमारियों का खतरा कम होगा.
- साथ ही ट्रेन में अनजान लोगों का आना-जाना कम होगा, इससे सुरक्षा बढ़ेगी.
- चोरी और अन्य अपराध होने का खतरा कम होगा.
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अवैध वेंडर दिखे तो क्या करें?
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि अगर सफर के दौरान कोई अवैध वेंडर सामान बेचता दिखाई देता है, जिसके पास क्यूआर कोड और पहचान पत्र नहीं है तो इसकी जानकारी आप तुरंत TTE को दें. आप ट्रेन में मौजूद RPF जवान को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं. साथ ही रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके बता सकते है.
























