रेलवे में पति-पत्नी की एक ही जगह पोस्टिंग के नए नियम लागू, पुराना कानून बदला
Railway Transfer Rules: रेलवे बोर्ड ने पति-पत्नी कर्मचारियों की एक ही स्टेशन या नजदीकी स्थान पर पोस्टिंग करने का निर्देश दिए हैं, ताकि पारिवारिक जीवन बेहतर हो और बच्चों की देखभाल आसान बने.

Railway Employees News: अगर आप भी रेलवे कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए है. रेलवे कर्मचारियों को पारिवारिक जीवन में बेहतर बनाने लिए रेलवे बोर्ड ने पति-पत्नी की एक ही जगह पर पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े नियमों को अपडेट करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं. इस नए नियमों के तहत अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित पुराने नियमों को समेकित किया गया है.
रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जहां भी मुमकिन हो, पति-पत्नी को एक ही स्टेशन या नजदीकी स्थान पर ड्यूटी करने की कोशिश करें. इस निर्देश का मकसद रेलवे कर्मचारियों को परिवार के साथ रहने और बच्चों की देखभाल के लिए सुविधा देना है.
दोनों पति-पत्नी रेलवे कर्मचारी हैं तो क्या होगा?
अगर पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी है और एक ही सीनियरिटी यूनिट में कार्यरत हैं, तो उन्हें एक ही जगह पर पोस्टिंग करने की कोशिश की जाएगी. हालांकि, पोस्टिंग के वक्त यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पति या पत्नी में से कोई भी दूसरे के अधीनस्थ के रूप में कार्य न करे. इस व्यवस्था का खास मकसद कर्मचारियों को परिवार के साथ रहने और बच्चों की देखभाल को आसान बनाना है.
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अलग-अलग सीनियरिटी यूनिट में होने पर क्या होगा?
आगे दोनों अलग-अलग सीनियरिटी यूनिट में कार्यरत हैं, तो उन्हें ऐसे स्टेशन पर पोस्टिंग देने की कोशिश की जाएगी जहां दोनों के लिए उपयुक्त पद मौजूद हों. अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता है, तो कर्मचारी के कैटेगरी बदलने के अनुरोध पर भी नियमों के मुताबिक सोचा जा सकता है.
शिकायत होने पर क्या होगा?
- अगर कर्मचारी को इन नए नियमों के बावजूद पोस्टिंग नहीं मिलती है, तो उसे कारण बताना होगा.
- कर्मचारी की शिकायत पर मूल फैसला लेने वाले अधिकारी से कम से कम एक स्तर ऊपर का अधिकारी फैसला करेगा.
- पति-पत्नी के ट्रांसफर अनुरोधों और शिकायतों के रिकॉर्ड के लिए अलग रजिस्टर रखा जा सकता है, ताकि मामलों की निगरानी हो सके.
किन कर्मचारियों पर लागू होंगे नए नियम?
- ये दिशा-निर्देश खास कर अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों पर लागू होंगे.
- राजपत्रित अधिकारियों के लिए पहले से लागू नियम यथावत जारी रहेंगे.
- रेलवे बोर्ड ने यह साफ किया है कि पुराने नियमों के तहत पहले से निपटाए जा चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.
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