ट्रेन छूट गई तो क्या होगा? क्या उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से कर सकते हैं सफर? क्या है रेलवे के नियम?
Missed Train Rules: अगर किसी कारण के चलते आपकी ट्रेन छूट जाती है तो जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले रेलवे के कुछ जरूरी नियमों के बारे में जरूर जान लें. वरना भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

- अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट सुरक्षित रह सकती है।
Indian Railways Missed Train Rules: रेलवे स्टेशन जाने के लिए हम घर से तो काफी जल्दी निकलते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी समस्या या फिर ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण हमारी ट्रेन छूट जाती है. ऐसे में यात्रियों के मन में एक सवाल होता है कि अब उनकी टिकट का रिफंड मिलेगा या फिर उसी टिकट से दूसरी ट्रेन पकड़ी जा सकती है? अगर कभी आप भी ऐसी स्थिति में फंस जाए तो जल्दबाजी में फैसला लेने से पहले रेलवे के जरूरी नियामों को जान लें.
जनरल टिकट वालों के लिए क्या है नियम?
सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके पास जनरल का टिकट है तो आपको थोड़ी राहत मिलती है. आप उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखे कि आपकी टिकट की वैलिडिटी खत्म न हुई हो. क्योंकि आमतौर पर जनरल टिकट 3 घंटे या पहली उपलब्ध ट्रेन तक ही मान्य होता है. हालांकि, अगर आप अलग कैटेगरी की ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.
किन ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं?
इस बात को ध्यान में रखें कि मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता है. अगर आप इन ट्रेनों में जनरल टिकट के साथ सफर करते हैं तो TTE आपको बिना टिकट यात्री मानकर आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगा सकता है.
रिजर्वेशन टिकट छूट जाए तो क्या करें?
किसी कारण आपकी अगर कन्फर्म सीट वाली ट्रेन छूट जाती है तो आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो TTE आपसे जुर्माना वसूल कर सकता है.
जुर्माना न भरने पर क्या होगा?
बता दें कि रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर यात्री जुर्माना नहीं भरता या फिर बहस करता है तो इस स्थिति में मामला ओर गंभीर हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको रेलवे पुलिस के हवाले किया जा सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई या जेल तक भेजने की नौबत आ सकती है.
ट्रेन छूटने पर रिफंड मिलेगा या नहीं?
ट्रेन छुटने के बाद सबसे पहले आपको तुरंत TDR यानी Ticket Deposit Receipt फाइल करना जरूरी है. आमतौर पर ट्रेन छूटने पर रिफंड मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट थी और आपने यात्रा नहीं की, तो आप फुल रिफंड क्लेम कर सकते हैं.
क्या अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं?
एक खास नियम यह भी है कि अगर आपकी ट्रेन आपके स्टेशन से छूट गई है तो TTE अगले 2 स्टेशनों तक आपकी सीट किसी और को अलॉट नहीं कर सकता. यानी अगर आप जल्दी से अगले स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ लेते हैं तो आपकी सीट सुरक्षित रह सकती है.
Source: IOCL


























