कुछ मिनट की जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, बंद रेलवे फाटक पार करने पर हो सकती है जेल और लगेगा जुर्माना
Railway Safety Alert: ऐसे कई लोगों को आपने भी देखा होगा, जो रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी उसके नीचे से वाहन निकालने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्या जानते हैं ऐसा करने पर आपको जेल तक हो सकती है.

- रेलवे सुरक्षा बल ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई करता है।
Railway Safety Alert: कई बार लोग जल्दबाजी या लापरवाही में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, जो उनको भारी पड़ सकते हैं. जैसे कुछ लोग भारी ट्रैफिक के बीच भी सड़क पार करने लगते हैं तो वहीं कुछ अपनी जान जोखिम में डालकर बस या ट्रेन के दरवाजों पर लटककर सफर करते हैं. यह सभी हरकतें कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं.
इसी तरह आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद भी बाइक और अन्य वाहनों को उसके नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है. साथ ही ऐसा करने पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है. इसलिए इससे जुड़े सभी जरूरी नियमों के बार में अभी जान लें.
फाटक के नीचे से गाड़ी निकालना पड़ेगा भारी
पहले जान लें कि आखिर फाटक कब बंद होता है? फाटक पर मौजूद कर्मचारी फाटक तभी बंद करता है जब किसी ट्रेन के आने का समय हो जाता है. ऐसे में फाटक को बंद कर दिया जाता है और वाहन चालकों को ट्रेन के गुजरने तक का इंतजार करना पड़ता है. ट्रेन के जाने के बाद फाटक दोबारा खोल दिया जाता है, लेकिन अगर इस बीच कोई जबरन ट्रैक पार करने की कोशिश करता है तो खतरा बन सकता है. रेलवे ने इसे पूरी तरह दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा है.
ड्राइविंग लाइसेंस पर पड़ेगा असर
ऐसे मामलों में रेलवे प्रशासन सड़क परिवहन विभाग के साथ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड और गंभीर मामलों में रद्द भी किया जा सकता है. इसलिए थोड़ा सा समय बचाने के चक्कर में खुद की जान को खतरे में न डाले और कभी भी बंद फाटक पार करने की गलती न करें.
कार्रवाई के साथ वाहन भी होगा जब्त
फाटक पार करते पकड़ा गया तो रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF उसे तुरंत हिरासत में ले सकती है. इतना ही नहीं, बल्कि वाहन को भी तुरंत जब्त किया जा सकता है. सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हुए अब कई रेलवे फाटकों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति फाटक पार करते दिखता है तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके. ऐसे मामलों में गाड़ी के नंबर को नोट कर लिया जाता है और बाद में भी चालान और कार्रवाई की जा सकती है.
इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति बंद रेलवे फाटक के नीचे से ट्रैक पर करता पाया गया तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 146 और 147 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- इस स्थिति में उसके खिलाफ 1 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
- साथ ही छह महीने तक की जेल भी लग सकती है.
- इसके अलावा किसी व्यक्ति के कारण फाटक पर तैनात कर्मचारी के काम में रुकावट आती है तो धारा 146 के तहत कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है.
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इन बातों का खास ध्यान रखें
यह नियम केवल बाइक या अन्य वाहनों के लिए ही नहीं है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी है क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत तेज होती है और ऐसे में अगर कोई बाइक सवार या पैदल चलने वाला व्यक्ति फाटक पार कर रहा हो तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है. इसलिए कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखें जैसे...
- बंद फाटक पार न करें.
- किसी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं.
- फाटक के नीचे से वाहन निकालना जानलेवा होगा.
- आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्माना तक लग सकता है.
- छह महीने तक ही जेल भी हो सकती है.



















