खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए कहां-कहां से लेनी होती है NOC, जान लीजिए पूरा प्रोसीजर
भारत सरकार ने एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 3 नई एयरलाइन्स को मंजूरी दी है. नई एयरलाइन्स से यात्रियों को ज्यादा विकल्प, बेहतर सुविधा और सस्ती टिकट मिलने की उम्मीद है.

भारत सरकार ने हाल ही में 3 नई एयरलाइन्स को उड़ान भरने के लिए एनओसी दी है. यह मंजूरी तब दी गई है, जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में ऑपरेशन्स से जुड़ी दिक्कतें सामने आईं, जिससे देशभर में पैसेन्जर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा. अब भारत सरकार ने भारतीय एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और यात्रियों की सुविधा के लिए नए विकल्प तैयार करने के उद्देश्य से नई एयरलाइन कंपनियों को हरी झंडी दिखाई है.
ऐसे में बहुत से लोगों के मन में है कि एक एयरलाइन कंपनी शुरू करने के लिए कितनी तरह की एनओसी लेनी होती हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो चलिए आज आपको बताते हैं कि एविएशन सेक्टर में कदम रखने के लिए क्या-क्या करना होता है?
भारत सरकार ने 3 नई एयरलाइन्स को दी मंजूरी
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जानकारी दी कि भारत सरकार ने तीन नई एयरलाइन कंपनियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया है, जिसमें अल हिन्द एयर, शंख एयर और फ्लाइंग एक्सप्रेस शामिल हैं. ये तीनों एयरलाइंस अलग-अलग रूट्स को कवर करेंगी. इनमें शंख एयर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में अपने ऑपरेशन्स को संभालेगी और अल हिन्द एयर केरल के रूट पर उड़ान भरेगी और वहीं फ्लाइंग एक्सप्रेस पैसेंजर सुविधा के साथ-साथ कार्गो सुविधा भी देगी.
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिलने के बाद इन तीनों एयरलाइन कंपनियों को अगले चरण के लिए अपनी तैयारी करनी होगी, जिसमें AOC (एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट) को प्राप्त करना होगा, जो तभी मिल सकता है जब एयरलाइन कंपनियां यह साबित करें कि उनके पास उड़ान भरने के लिए सुरक्षित हवाई जहाजों का प्रबंध है और उन्हें चलाने के लिए अनुभवी और अच्छे पायलट भी हैं. सरकार की संस्था DGCA भी हर छोटी से छोटी बातों और नियमों के तहत नई एयरलाइन कंपनियों की जांच करती है कि क्या सच में एयरलाइन कंपनियों के जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार हैं या नहीं.
एयरलाइन शुरू करने के लिए कैसे मंजूरी ली जाती है?
अगर आपको भी एक नई एयरलाइन कंपनी की शुरुआत करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आइए जानते हैं.
- भारत में अगर किसी व्यक्ति को अपनी एयरलाइन कंपनी शुरू करनी है, तो इसके लिए बहुत ही लंबे प्रोसेस और चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले आपको अपनी एयरलाइन कंपनी को भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय (MCA) में रजिस्टर या पंजीकृत करवाना पड़ेगा, जिसके तहत आपको तय करना होगा कि आपकी कंपनी में कितने जहाज होंगे और किन-किन शहरों और रूट्स को कवर करेंगे या उड़ान भरेंगे.
- इसके बाद आपको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से कई सारे लाइसेंस और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करने होंगे, जिनमें सबसे जरूरी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) है. इसके बिना आप अपनी एयरलाइन कंपनी का संचालन नहीं कर सकते और आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना जरूरी है.
- इनमें सबसे जरूरी चरण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) प्राप्त करना है, जिसमें आपको अपनी कंपनी के सभी जरूरी पायलटों, इंजीनियरों और केबिन क्रू या आपके पास एयरलाइन चलाने का पैसा है या नहीं, सबके बारे में जानकारी देनी होती है, जिसके तहत अधिकारी जांच करते हैं कि आपकी एयरलाइन यात्रियों के साथ उड़ान भरने के लिए सुरक्षित है या नहीं. इसके बाद और कई छोटे प्रोसीजर होते हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही आपको एयरलाइन कंपनी की शुरुआत करने की मान्यता या मंजूरी मिलती है.
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Source: IOCL






















