UPS से NPS में कितनी बार हो सकता है बदलाव, जान लीजिए अपने काम की बात
Pension Rules: सरकार ने UPS से NPS में बदलाव की सुविधा तो दी है. लेकिन यह मौका केवल बार-बार नहीं मिलेगा. इसलिए फैसला सोच-समझकर लें. जानें कितने मिलेंगे मौके.

नौकरी करते वक्त सभी के मन में रिटायरमेंट का प्लान रहता है. इस तरह वह रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी के खर्चे चलाएंगे. अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं. तो आपने NPS और UPS जैसे ऑप्शन के बारे में जरूर सुना होगा. साल 2004 में देश में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS शुरू हुआ था.
तो वहीं इसी साल सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी UPS शुरू किया गया है. बहुत से लोग यह सोचते हैं कि एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद बदलाव करना मुश्किल होता है. लेकिन ऐसा नहीं आपको इसमें बदलाव का मौका भी मिलता है. चलिए आपको बताते हैं UPS से NPS में बदलाव करने वाली सुविधा आपको कितनी बार मिल सकती है.
कितनी बार कर सकते हैं UPS से NPS में चेंज?
सरकार की ओर से कर्मचारियों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी UPS से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में बदलाव कर सकें. लेकिन यह छूट बार-बार नहीं मिलेगी. सरकार ने साफ किया है कि इस फैसले का इस्तेमाल करने का मौका सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा. इसका मतलब है कि आपको सोच-समझकर और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होगा.
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एक बार UPS से NPS में स्विच करने के बाद वापस पुराने सिस्टम में लौटने की इजाजत नहीं मिलेगी. इसलिए अगर आप बदलाव करना चाहते हैं. तो फायदे-नुकसान को अच्छे से चेक कर लें उसके बाद ही डिसीजन लें. क्योंकि इसी पर रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन तय होगी. इसलिए पहले सोच समझ लें फिर स्विच करें.
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इस तारीख तक मिलेगा मौका
सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई तक देश में तकरीबन 31555 केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS का ऑप्शन सेलेक्ट किया है. यूपीएस के तहत गारंटीड पेंशन के साथ कई सारे बेनिफिट्स है. लेकिन अभी भी इन कर्मचारियों के पास वापस से NPS में जाने का मौका है. 30 सितंबर 2025 तक इन कर्मचारियों के पास यह विंडो खुली है.
यह कर्मचारी वापस से UPS की जगह NPS में जा सकते हैं. इसके बाद उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा. इसके अलावा आपको बता दें अगर किसी सामान्य कर्मचारी ने अपनी रिटायरमेंट के 1 साल पहले तक या फिर वालंटियर रिटायरमेंट के 3 महीने पहले तक एनपीएस का ऑप्शन नहीं चुना. तो फिर वह डिफॉल्ट तौर पर ही UPS के जरिए पेंशन पाएंगे.
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Source: IOCL























