ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम?
रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन के स्टेशन से प्रस्थान से 24 घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है.

भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है. रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत का रेलवे नेटवर्क चौथे स्थान पर आता है. हर दिन करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. इनमें से ज्यादातर लोग रिजर्वेशन टिकट लेकर यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन कोच में सीट, बर्थ और दूसरे सुविधा मिलती है. आमतौर पर यात्री उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं, जहां से टिकट बुक की जाती है. लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, जब बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ जाती है. दरअसल कई बार यात्रा से पहले प्लान बदल जाता है या किसी कारण से यात्री अपने तय बोर्डिंग स्टेशन पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे में दूसरा नजदीकी स्टेशन ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. वहीं इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक बोर्डिंग स्टेशन चेंज करवा सकते हैं और इसे लेकर क्या नियम है.
कितनी देर पहले तक बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन?
रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन के स्टेशन से प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर आपकी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बुक है, लेकिन आप हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो तय समय सीमा के अंदर बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है.
कैसे बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन?
- बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए सबसे पहले यात्री को आईआरसीटीसी की ऑफिशल वेबसाइट irctc.co.in पर जाना होगा.
- यहां यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होगा.
- लॉगिन करने के बाद बुकिंग टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद संबंधित टिकट को सेलेक्ट करें, जिसमें ट्रेन नंबर और प्रस्थान का समय दर्ज होगा.
- फिर नीचे की ओर चेंज बोर्डिंग प्वाइंट का ऑप्शन दिखाई देगा.
- इस पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से नया स्टेशन सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें.
- यह प्रक्रिया पूरी होते ही बोर्डिंग स्टेशन बदल जाएगा और कंफर्मेशन मिल जाएगा.
इन बातों का भी रखें खास ध्यान
एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद पुराने बोर्डिंग स्टेशन से आपकी सीट किसी दूसरे यात्री को अलोट की जा सकती है. यह सुविधा केवल ऑनलाइन उपलब्ध है. टिकट काउंटर से बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदला जा सकता है. वहीं रेलवे अब बोर्डिंग नियमों को और सख्त व तकनीकी बना रहा है. जिसके अनुसार अब अगर कोई यात्री अपने तय बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन में सवार नहीं होता है, तो टीटीई अब अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेंगे. ट्रेन के बोर्डिंग स्टेशन से निकलते ही अगर यात्री अपनी सीट पर मौजूद नहीं मिला तो टीटीई तुरंत सिस्टम में नोट टर्न अप दर्ज करेंगे. इसके बाद वह सीट किसी और यात्री को दे दी जाएगी. ऐसे में अगर आपको अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना है तो तय समय सीमा में स्टेशन बदलना जरूरी है नहीं तो आपकी सीट किसी ओर को दी जा सकती है.
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Source: IOCL
























