क्या कपल्स को होटल से गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है कानून?
Hotel Rules: अगर दो बालिग आपसी सहमति से होटल में रुके हैं और वैध आईडी दी है. तो सिर्फ साथ होने की वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती. जान लें क्या कहता है कानून.

Hotel Rules: आज के समय में कपल्स का होटल में रुकना या कुछ वक्त साथ बिताना कोई अजीब बात नहीं है. ट्रैवल, काम या निजी समय के लिए लोग होटल लेते हैं और वैलिड आईडी देकर चेक इन करते हैं. इसके बावजूद कई कपल्स के मन में डर रहता है कि अगर अचानक पुलिस होटल में आ गई तो क्या होगा. सोशल मीडिया और खबरों में ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं.
जहां होटल रेड के दौरान कपल्स को डराया गया. उनसे बदसलूकी हुई या गिरफ्तारी की धमकी दी गई. इसी वजह से बहुत से लोग बिना गलती के भी घबरा जाते हैं. यहां समझना जरूरी है कि कानून क्या कहता है. क्या पुलिस किसी कपल को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार कर सकती है कि वह होटल रूम में साथ हैं. और अगर पुलिस आए तो आपको क्या करना चाहिए. जान लें काम की बातें.
होटल रूम से पुलिस गिरफ्तार कर सकती है?
अगर दो बालिग आपसी सहमति से होटल में रुके हैं और उन्होंने वैलिड आईडी देकर कमरा लिया है. तो पुलिस उन्हें सिर्फ अनमैरिड होने के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती. होटल रूम में साथ होना कोई अपराध नहीं है. जब तक कोई अवैध गतिविधि, जबरदस्ती, वेश्यावृत्ति या नाबालिग से जुड़ा मामला न हो. तब तक पुलिस को परेशान करने का अधिकार नहीं है.
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पुलिस बिना ठोस वजह के कमरे में घुसकर धमकी नहीं दे सकती और न ही थाने ले जाने के लिए मजबूर कर सकती है. कई बार कपल्स को डराने के लिए कहा जाता है कि केस बना देंगे या हिरासत में ले लेंगे. ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ साथ होने की वजह से कोई कानूनी अपराध नहीं बनता.
पुलिस आए तो क्या करें?
अगर पुलिस होटल में आती है और आपसे बात करती है. तो सबसे पहले शांत रहें. उनसे नार्मली से पूछें कि वह किस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं. अगर वे जबरदस्ती कर रहे हैं. तो आप उनसे लिखित में पूछ सकते हैं कि क्या आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और किस धारा में. आप पुलिस की बातचीत का वीडियो भी बना सकते हैं यह पूरी तरह कानूनी है.
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जरूरत पड़े तो पीसीआर पर कॉल करें या किसी सीनियर अधिकारी का नंबर लेकर शिकायत करें. अपनी आईडी दिखाने से मना न करें लेकिन बदसलूकी भी न करें. कई बार पुलिस पेरेंट्स को बुलाने की धमकी देती है. अगर दोनों पार्टनर 18 साल से ऊपर हैं. तो पुलिस को माता-पिता को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है. आप साफ कह सकते हैं कि आप बालिग हैं और अपना मामला खुद संभाल सकते हैं.
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