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हाई बीम पर गाड़ी चलाने वालों की कहां कर सकते हैं शिकायत? इतने का होता है चालान

Traffic Rules For High Beam Light: भारत में हाई बीम का इस्तेमाल गैरकानूनी होता है. अगर कोई हाई बीम पर गाड़ी चलाता है. तो आप कर सकते हैं उसकी शिकायत. कहां करें शिकायत चलिए बताते हैं. 

Traffic Rules For High Beam Light: भारत में सड़कों पर गाड़ियां चलाने को लेकर कुछ नियम तय किए गए होते हैं. सभी वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के यह नियम माने होते हैं. जो इन नियमों का उल्लघंन करता है. उन पर फाइन लगाया जाता है. या फिर सजा दी जाती है. भारत में एक नियम गाड़ी की हैडलाइट्स को लेकर के भी है. कोई भी अगर हाई बीम पर गाड़ी चलाता है.

तो ऐसे वाहन चालकों का भी चालान किया जाता है. बहुत से लोग रात के समय अच्छी विजिबिलिटी के लिए कार को हाई बीम पर चलते हैं. और खास तौर पर बारिश के मौसम में और जब धुंध होती है. तो लोग हाई बीम का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. लेकिन ऐसा करना गैरकानूनी होता है. अगर कोई हाई बीम पर गाड़ी चलाता है. तो आप कर सकते हैं उसकी शिकायत. कहां करें शिकायत चलिए बताते हैं. 

हाई बीम पर गाड़ी चलाने वालों की शिकायत

हाई बीम पर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है. ऐसे में अगर आपको कोई हाईवे पर गाड़ी चलाता हुआ दिखाई देता है. तो फिर आपकी उसकी शिकायत कर सकते हैं. ऐसे में आप चाहें तो नजदीक ट्रैफिक पुलिस को जानकारी दे सकते हैं. या फिर आप चाहें तो हेल्पलाइन नंबर 100 पर भी काॅल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. भारत में ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हो चुकी है.

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इसीलिए अगर आपको कोई वाहन चालक हाई बीम पर गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दे जाता है. तो आप ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस बात की सूचना दे सकते हैं. आप चाहें तो गाड़ी का फोटो खींच करके भी सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस को भेज सकते हैं. या आप गाड़ी का नंबर भी ट्रैफिक पुलिस को बता सकते हैं. इसक बाद ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी. 

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हाई बीम पर होता है इतना चालान

हाई बीम पर गाड़ी चलाना खतरनाक होता है. क्योंकि इससे सामने से आ रहे वाहनों के ड्राइवरों की आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है और उनकी आंखें चौंधिया जाती है. इस वजह से हादसा होने का डर रहता है. इसीलिए हाई बीम को प्रतिबंधित किया है. लेकिन बावजूद इसके अगर कोई हाई बीम हेडलाइट पर गाड़ी चलाता हैं. तो फिर मोटर वाहन अधिनियम के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे केस में जुर्माने की राशि 500 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक हो सकती है. 

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