Apple India: गर्म होने लगा हरियाणा के शख्स का iPhone 15, Apple पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Apple India Legal: हरियाणा के रहने वाले एक शख्स ने आईफोन 15 खरीदा था, लेकिन कुछ समय में वो ज्यादा गर्म होने लगा. जिसके चलते अब कोर्ट ने एप्पल कंपनी को लंबा-चौड़ा हर्जाना भरने को दिया है.

Apple India: Iphone इन दिनों हर किसी शख्स के पास iPhone होता है. इसकी सर्विसेज और क्वालिटी को देखते हुए सभी लोग इस फोन का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. लेकिन लाख रुपये का फोन खरीदने के बाद यदि उसमें कुछ भी गड़बड़ नजर आए तो मूड तो खराब हो ही जाता है. ऐसा ही कुछ हाल ही में हरियाणा के रहने वाले एक शख्स के साथ हुआ है. जिसका फोन ओवरहीट होने लगा और उसे नेटवर्क इश्यूज आने लगे. जिसके बाद शख्स की शिकायत पर कंपनी ने हर्जाना दिया.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल हरियाणा के रहने वाले राजबीर फोगट खुद एक वकील हैं, उन्होंने जनवरी 2024 में 64,999 रुपये का iPhone 15 खरीदा था. खरीदने के तुरंत बाद से ही फोगट का फोन ज्यादा गर्म हो जाता था, ब्लूटूथ कनेक्शन में परेशानी होती थी और नेटवर्क की प्रॉब्लम भी होती थी. जिससे परेशान होकर राजबीर ने पहले तो कस्टमर केयर में जाकर शिकायत की, वहां पर एक एग्जीक्यूटिव ने कुछ सेटिंग्स बदलीं और कहा कि अब फोन ठीक चलेगा.
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लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ और प्रॉब्लम जस की तस रही. जिसके बाद शख्स ने अप्रैल 2024 में एप्पल के कस्टमर केयर पर बात की और उन्होंमे जो कुछ भी बताआ वो सब फॉलो किया. जब काफी समय तक परेशानी ठीक नहीं हुई तब शख्स ने परेशान होकर कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत की. शख्स ने बताया कि उससे Icloud स्टोरेज खरीदने को कहा गया वो भी उसने किया, फोन अपडेट किया, सारी चीजें की लेकिन फिर भी परेशानी का कोई समाधान नहीं मिला.
कंज्यूमर फोरम का फैसला
फोरम के सामने जब ये मामला पहुंचा, तब एप्पल इंडिया ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की. उनका कहना था कि शख्स ने कस्टमर केयर की कही बात नहीं मानी और ना ही किसी ऑथराइज्ड कस्टमर केयर सेंटर पर दिखाया है. जिसके बाद फोरम ने मामले की पूरी जांच की, जिसमें एप्पल इंडिया की तरफ से सबूतों की कमी नजर आई. तो वहीं उपभोक्ता के पास सारे स्क्रीनशॉट और बिल मौजद थे.
जिसके बाद फोरम ने एप्पल इंडिया की गलती मानी और शख्स को फोन की कॉस्ट का 30 प्रतिशत काटकर यानी 45,500 रुपये लौटाने को कहा गया. इतना ही नहीं बल्कि फोरम ने 5 हजार रुपये शख्स को मेंटल हैरेसमेंट और बाकी 5 हजार रुपये केस लड़ने पर लगे खर्च के लिए हर्जाने के रूप में देने को कहा गया.
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