ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या लगते हैं डॉक्यूमेंट, ये रहा पूरा प्रोसेस
Driving License Applying Process: गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. अगर आपने अबतक लाइसेंस नहीं बनवाया, तो जान लें इसके लिए किन डाॅक्यूमेंट्स की होगी जरूरत और क्या होगी प्रोसेस.

सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत तय किए गए बहुत सारे नियम होते हैं. गाड़ी चलाने के लिए बहुत डॉक्यूमेंट भी जरूरी होते हैं. जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस भी काफी अहम होता है. अगर आप गाड़ी चलाना सीख चुके हैं और अब लाइसेंस बनवाने की बारी है. तो इसके पहले से तैयार रहना बेहतर होगा. आधे लोग इसी वजह से फंसते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट और प्रोसेस की सही जानकारी नहीं होती.
सबसे पहले जान लीजिए इसके लिए कौनसे डॉक्यूमेंट देने होते हैं. कहां अपलोड करने हैं और कैसे अप्लाई करना होता है. ऑनलाइन अप्लिकेशन भरने से लेकर टेस्ट पास करने तक के लिए क्या है प्रोसेस अगर पता हो सब तो बिना एजेंट के भी काम हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस.
किन डाॅक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है. इनके बिना आपका आवेदन रद्द हो सकता है. इनमें डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो सबसे पहले पहचान के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट जरूरी है. फिर एड्रेस प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी, बिजली बिल या राशन कार्ड चल जाएगा. डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा.
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इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी भी चाहिए. और लर्नर लाइसेंस पहले से मौजूद है. तो उसकी कॉपी भी जरूरी है. डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते वक्त ध्यान रखें कि फॉर्मेट और साइज गाइडलाइन के हिसाब से हो. अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो एप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए पहले से ही पूरी तैयारी करके चलें.
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इस तरह करें अप्लाई
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस अब काफी आसान हो गया है. घर बैठे ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.
- वहां अपना राज्य सिलेक्ट करें और 'New Driving License' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और स्लॉट बुक करें. इसके लिए फीस भी ऑनलाइन ही जमा करनी होती है.
- पेमेंट के बाद कन्फर्मेशन रसीद सेव कर लें. इसके बाद आपको एक तय तारीख पर RTO ऑफिस जाकर बायोमेट्रिक और टेस्ट देना होता है. टेस्ट पास होते ही लाइसेंस अप्रूव हो जाता है. पहले आपको लर्नर लाइसेंस मिलता है.
- लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लर्नर लाइसेंस की अवधि 6 महीने की होती है. अगर इस दौरान अपने लाइसेंस नहीं बनवाया. तो दोबारा से आपको प्रक्रिया शुरू करनी होती है.
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