Delhi New Excise Policy: दिल्ली में बियर पीने वालों के लिए गुड न्यूज, होने वाली है पियक्कड़ों की मौज
Delhi New Excise Policy: दिल्ली में बीयर पीने की कानूनी उम्र 21 साल करने पर विचार किया जा रहा है. नई आबकारी नीति के तहत निजी दुकानों को भी शामिल किया जाएगा.

Delhi New Excise Policy: दिल्ली में बीयर पीने वालों के लिए बड़ी खबर है. राजधानी में बनाई जा रही नई आबकारी नीति के तहत बीयर पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाने की योजना बनाई जा रही है. हालांकि, उम्र घटाने का प्रस्ताव केवल बीयर पर लागू होगा. व्हिस्की, रम व अन्य उत्पादों पर कानूनी उम्र में कोई बदलाव नहीं होगा.
नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार की बैठक में यह भी बात सामने आई है कि पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा और यूपी में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल है. इसके चलते 25 साल से कम उम्र के लोग एनसीआर के शहरों का रुख करते हैं, जिससे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान होता है. इसी कारण बीयर की उम्र घटाने पर विचार किया जा रहा है.
रिहायशी इलाकों में कम की जाएंगी दुकानें
नई आबकारी नीति के तहत रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या कम की जा सकती है. इसके बजाय इन्हें मॉल, बड़े शॉपिंग सेंटर और कमर्शियल सेंटर में शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है. इससे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को होने वाली दिक्कतों में कमी आएगी. इसकेअलावा सरकार नई नीति के तहत निजी खिलाड़ियों को लाइसेंस देने पर भी विचार कर रही है. इसका मतलब यह है कि सरकार शराब बिक्री में प्राइवेट दुकानों को भी शामिल करेगी और हाइब्रिड मॉडल अपनाएगी. फिलहाल दिल्ली में केवल चार सरकारी निगम शराब की दुकानों को चला रहे हैं.
क्या थी पिछली आबकारी नीति?
दिल्ली की पिछली आबकारी नीति 2021 में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव था, लेकिन राजनीतिक विवाद और कानूनी अड़चनों के कारण इसे लागू नहीं किया गया. वही नई बैठक में हाइब्रिड मॉडल के तहत सरकारी और निजी दुकानों को मिलाकर संचालन पर विचार किया गया है. इसके साथ ही प्रीमियम नेशनल और इंटरनेशनल शराब ब्रांडों की उपलब्धता को भी व्यवस्थित करने पर चर्चा हो रही है.
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