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ट्रैफिक चालान से लेकर जुर्माने तक होंगे माफ, इस तारीख को लगने वाली है लोक अदालत

Delhi Lok Adalat: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस महीने 11 मई को दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें कुल 1,80,000 चालान औऱ जुर्माने का निपटारा होगा.

Delhi Lok Adalat: भारत में सड़कों पर वाहन चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं. कभी कभार लोग अनदेखी में इन नियमों का उल्लंघन कर देते हैं. तो कई बार लोग जानबूझकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान भरना होता है. कई बार ट्रैफिक पुलिस आपको मोटा चालान भी थमा देती है. 

ऐसे कई मौकों पर देखा गया है कि आपकी गाड़ी के नाम पर चालान आ जाता है और आपको इस बारे में जानकारी नहीं होती. इन सभी मौकों के लिए लोक अदालत लगती है. जिनमें चालान और जुर्माने की राशि को लेकर निपटारा किया जाता है . चलिए जानते हैं इस बार कितनी तारीख को लग रही है लोक अदालत.

11 मई को लग रही है दिल्ली की लोक अदालत 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार इस महीने 11 मई को दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.  लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने ट्रैफिक के चालान और ट्रैफिक के जुर्माने का निपटारा कोर्ट के बाहर ही कर सकते हैं.

यह लोक अदालत दिल्ली के कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका , साकेत पटियाला राउज राव एवेन्यू और तीसरी कोर्ट में लगेगी. इस लोक अदालत में जनवरी 2024 ततक से पहले तक के सभी चले आ रहे हैं चालान और नोटिसों का इस लोक अदालत में फैसला किया जाएगा. लोग  अदालत तय करेगी किसी व्यक्ति का चालान माफ होगा और किस व्यक्ति का चालान कम किया जाएगा.  

क्या होगी इसकी प्रक्रिया?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में तकरीबन 1,80,000 से भी ज्यादा चालान और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा.  इसके लिए चालीन की पर्ची लेकर लोगों को लोक अदालत में हाजिर होना पड़ेगा.  पर्ची के लिए आपको दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाना होगा.  

 
 
 
 
 
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traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाने के बाद. आपको अपनी गाड़ी का नंबर चेसिस नंबर और इंजन नंबर समेत सभी जरूरी डिटेल्स भरनी होंगी. इसके बाद आपको सभी चालानाओं की डिटेल्स दिखाई दे जाएगी. आपको अदालत सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट नोटिस पर क्लिक कर देना है. इसके बाद कोर्ट परिसर कोर्ट सेशन चुनकर पर्ची का प्रिंट आउट ले लेना है. 

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