क्या दिल्ली में मकान बनवाने के लिए जरूरी है पुलिस की परमिशन ? जान लें यह नियम
राजधानी में अब कंस्ट्र्क्शन के लिए पुलिस की परमिशन जरूरी नहीं होगी.1 मार्च को दिल्ली सरकार ने इस पर स्थिति साफ करते हुए बताया कि निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.

Delhi Construction Rules : दिल्ली के लोगों को नई सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब मकान बनवाने लिए पुलिस की दखलअंदाजी बंद होगी. राजधानी में अब कंस्ट्र्क्शन के लिए पुलिस की परमिशन जरूरी नहीं होगी. 1 मार्च को दिल्ली सरकार ने इस पर स्थिति साफ करते हुए बताया कि किसी को भी निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. शहरी विकास विभाग के ACS (Additional Chief Secretary) नवीन कुमार चौधरी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी.
दिल्ली में मकान बनवाने का नया नियम क्या है
नए सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली में DMC एक्ट के सेक्शन 336 के तहत MCD ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी काम रेगुलेट करती है. डीएमसी एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत कंस्ट्रकशन करने वालों को लोकल बॉडी ले-आउट प्लान और बिल्डिंग प्लान जारी किया जाता है. इन्हीं धाराओं में कुछ ऐसी भीकंडीशन है, जिसके तहत बिल्डिंग निर्माण संबंधित गतिविधियों के बारे में लोकल बॉडी अफसर पुलिस से जांच रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं. इसके अलावा पुलिस का कंस्ट्रक्शन के काम से कोई लेना-देना ही नहीं है. इसलिएबिल्डिंग कंस्ट्रकशन के लिए पुलिस की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है.
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नए नियम से क्या होगा फायदा
सर्कुलर में बताया गया है कि लोगों में यह गलतफहमी बढ़ाई गई कि कोई भी निर्माण करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी जरूरी है, जकबि नियम के अनुसार ऐसा कुछ है ही नहीं. हालांकि, इसी सर्कुलर में ये बात कही गई है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के मुताबिक अगर कोई अवैध कार्य हो रहा है, तो उसकी जानकारी पुलिस MCD को दे सकती है. इसी का फायदा उठाकर कई बार पुलिस वाले इसका गलत इस्तेमाल करते थे. अब ऐसा न होने से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी.
क्या पुलिस का नहीं होगा कोई रोल
दिल्ली सरकार के सर्कुलर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दिल्ली पुलिस अपने सभी कर्मियों को बताए कि इसे लेकर लोगों में गलतफहमी न हो. किसी का भी गलत इस्तेमाल न किया जाए. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि पुलिस को बेवजह दखलअंदाजी करने से रोकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जब एमसीडी ऐसे कार्यों पर रोक लगाए तो पुलिस मदद न करे. पुलिस को एमसीडी की पूरी मदद करनी होगी.
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