घर से बाहर निकाल रहे कार तो पढ़ लें यह खबर, वरना जब्त हो जाएगी गाड़ी
दिल्ली में BS-6 से नीचे की पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की एंट्री बंद है. चाहे आपकी गाड़ी दिल्ली, यूपी, हरियाणा या किसी अन्य राज्य की हो अगर वह BS-3 या BS-4 मानक की है तो दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दी जाएगी.

अगर आप दिल्ली या एनसीआर में अपनी कार लेकर घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. राजधानी में जहरीली हवा और गंभीर प्रदूषण के बीच सरकार ने ऐसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिनकी अनदेखी सीधे आपकी जेब और गाड़ी दोनों पर भारी पड़ सकती है. नियम तोड़ने पर न सिर्फ चालान कटेगा बल्कि गाड़ी जब्त होने का भी खतरा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप अगर से बाहर कार निकाल रहे हैं तो यह खबर पढ़ लें वरना आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है.
दिल्ली की हवा बनी बड़ी वजह
पिछले कई दिनों में दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी सीवियर कैटेगरी में बनी हुई है. स्मॉग की मोटी परत, सांस लेने में दिक्कत और बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने GRAP स्टेज-4 लागू कर दिया है. इसके बाद दिल्ली सरकार और प्रशासन ने ट्रैफिक और वाहनों पर सख्ती भी बढ़ा दी है.
दिल्ली एनसीआर में BS-6 से नीचे गाड़ियों पर सीधा बैन
अब दिल्ली में BS-6 से नीचे की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह बंद है. चाहे आपकी गाड़ी दिल्ली की हो, यूपी की हो, हरियाणा की हो या किसी अन्य राज्य की अगर वह BS-3 या BS-4 मानक की है तो दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दी जाएगी. पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें हर बॉर्डर पर तैनात की गई हैं और लगातार वाहनों चेकिंग की जा रही है. नियम तोड़ने पर गाड़ी वापस भेजी जा रही हैं या जब्त तक की जा सकती है.
बिना PUC के पेट्रोल पंप से भी लौटना पड़ेगा खाली हाथ
वहीं दिल्ली में अब नाे PUC नो फ्यूल नियम पूरी सख्ती से लागू है. अगर आपकी गाड़ी के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है तो किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ी का नंबर स्कैन कर तुरंत PUC की स्थिति जांच लेते हैं. PUC एक्सपायर होने पर पंप चालक तेल देने से मना कर देगा. वहीं दिल्ली में 126 से ज्यादा चेक प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां 580 से ज्यादा पुलिस टीमें और विशेष वैन तैनात है. पुराने वाहन, बिना PUC चल रही गाड़ियों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खास नजर रखी जा रही है. वहीं इनके पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है.
किन गाड़ियों को मिली राहत?
सरकार ने साफ किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी गाड़ियों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है. इसके अलावा एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी छूट दी गई है. हालांकि निजी पेट्रोल, डीजल गाड़ियों के लिए नियम बहुत सख्त है. ऐसे में अगर आप मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले अपनी गाड़ी का BS स्टैंडर्ड आरसी में देखकर कंफर्म करें. साथ ही यह भी जांच ले कि आपका PUC वैध है या नहीं. क्योंकि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल घर से गाड़ी बाहर निकालने की छोटी सी लापरवाही भी आपको चालान, परेशानी और गाड़ी जब्त होने तक की कंडीशन में पहुंचा सकती है.
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Source: IOCL























